Gyanvapi Dispute| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'वजूखाना' क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर मस्जिद समिति से जवाब मांगा

Praveen Mishra

9 July 2024 12:28 PM GMT

  • Gyanvapi Dispute| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वजूखाना क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर मस्जिद समिति से जवाब मांगा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) से मस्जिद परिसर के भीतर 'वजूखाना' क्षेत्र की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की जांच की मांग करने वाली याचिका के बारे में जवाब मांगा।

    जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश (दिनांक 21 अक्टूबर, 2023) को चुनौती देने वाली एक सिविल पुनरीक्षण याचिका पर मस्जिद समिति की प्रतिक्रिया मांगी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजूखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।

    पुनरीक्षण याचिका राखी सिंह द्वारा दायर की गई है, जो श्रृंगार गौरी पूजा सूट 2022 (वर्तमान में वाराणसी अदालत के समक्ष लंबित) में वादी नंबर 1 हैं, एडवोकेट सौरभ तिवारी के माध्यम से।

    सिंह ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में इस बात पर जोर दिया कि न्याय के हित में वुजुखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है। यह वादी (ओं) और प्रतिवादियों को समान रूप से लाभान्वित करेगा और अदालत को 2022 के मुकदमे में उचित निर्णय लेने में मदद करेगा।

    यह भी तर्क दिया गया है कि वाराणसी जिला न्यायाधीश, अपने 21 अक्टूबर के आदेश में, वुजुखाना क्षेत्र के सर्वेक्षण का निर्देश देने के लिए कानून द्वारा निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहे।

    आज की सुनवाई के दौरान, जस्टिस अग्रवाल ने सिंह के वकील से एक अतिरिक्त सर्वेक्षण की आवश्यकता के बारे में सवाल किया, यह देखते हुए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) पहले ही मस्जिद परिसर का एक सर्वेक्षण पूरा कर चुका है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। अधिवक्ता तिवारी ने साइट के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए एक और सर्वेक्षण की आवश्यकता पर जोर देकर जवाब दिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित गैर-आक्रामक तरीकों का उपयोग करके वुज़ुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करना संभव है।

    इसके अलावा, पीठ ने मस्जिद समिति को मामले में एक काउंटर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 20 अगस्त के लिए निर्धारित की। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने अधिवक्ता तिवारी को कार्यवाही के लिए पूरी तरह से तैयार रहने की सलाह दी, इस मामले को एक 'महत्वपूर्ण मामला' के रूप में रेखांकित किया।

    उल्लेखनीय है कि एएसआई ने पहले ही वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर लिया है और अपनी रिपोर्ट वाराणसी जिला न्यायाधीश को भी सौंप दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सर्वेक्षण रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौजूदा ढांचे (ज्ञानवापी मस्जिद) के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था।

    रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि स्तंभों सहित पहले से मौजूद मंदिर के हिस्सों का उपयोग मौजूदा संरचनाओं (ज्ञानवापी मस्जिद) के निर्माण के लिए किया गया था।

    रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है, "वास्तुशिल्प के अवशेषों, उजागर विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना (ज्ञानवापी मस्जिद) के निर्माण से पहले एक हिंदू मंदिर था।

    एएसआई ने यह सर्वेक्षण वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई, 2023 के आदेश के अनुसार किया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।

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