Gyanvapi Dispute | 'वुजुखाना' क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

3 July 2024 11:48 AM IST

  • Gyanvapi Dispute | वुजुखाना क्षेत्र के ASI सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट बुधवार को वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश (दिनांक 21 अक्टूबर, 2023) को चुनौती देने वाली सिविल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करेगा। उक्त याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया।

    जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। इस साल जनवरी में वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद समिति को नोटिस जारी किया गया था।

    जबकि जवाब का इंतज़ार किया जा रहा था, मामले को अनजाने में जस्टिस अजीत कुमार की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया गया। 22 मई को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कुमार ने कहा कि मामले को उनकी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, भले ही किसी भी कार्यालय रिपोर्ट ने यह संकेत नहीं दिया कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कभी मामले को जारी किया।

    जस्टिस कुमार ने इसे देखते हुए रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि यदि संभव हो तो मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए उचित आदेश के लिए चीफ जस्टिस के समक्ष कागजात प्रस्तुत किए जाएं। इसके अनुसार, मामले को जस्टिस अग्रवाल के समक्ष सूचीबद्ध किया गया और बुधवार को इस पर सुनवाई होगी।

    उल्लेखनीय है कि राखी सिंह, जो श्रृंगार गौरी पूजा वाद 2022 (वर्तमान में वाराणसी न्यायालय के समक्ष लंबित) में वादी नंबर 1 हैं, उन्होंने वकील सौरभ तिवारी के माध्यम से पुनर्विचार याचिका दायर की है। अपनी पुनर्विचार याचिका में सिंह ने जोर देकर कहा कि न्याय के हित में वुजुखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है। इससे वादी और प्रतिवादी दोनों को लाभ होगा और न्यायालय को 2022 के मुकदमे में न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी।

    यह भी तर्क दिया गया कि वाराणसी जिला जज ने अपने 21 अक्टूबर के आदेश में वुजुखाना क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए निर्देश देने के लिए कानून द्वारा निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहे। आगे यह भी कहा गया कि जिला जज की अदालत ने अपने आदेश में यह कहने में गलती की है कि 21 जुलाई, 2023 के अपने आदेश (ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के लिए) में उसने जानबूझकर संरक्षित क्षेत्र को सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रखा, क्योंकि जिस आवेदन पर उक्त आदेश पारित किया गया, उसमें संरक्षित क्षेत्र के सर्वेक्षण की मांग करने वाली कोई प्रार्थना नहीं थी।

    जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ के समक्ष 31 जनवरी को पेश हुए वकील तिवारी ने एडवोकेट अमिताभ त्रिवेदी और विकास कुमार के साथ तर्क दिया कि वुजुखाना क्षेत्र का ASI सर्वेक्षण आवश्यक है, जिससे संपूर्ण संपत्ति के धार्मिक चरित्र को निर्धारित किया जा सके। यह भी तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार गैर-आक्रामक तरीकों का उपयोग करके वुजुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करना संभव है।

    गौरतलब है कि ASI ने पहले ही वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट भी वाराणसी जिला जज को सौंप दी। ASI की सर्वेक्षण रिपोर्ट में दावा किया गया कि मौजूदा संरचना (ज्ञानवापी मस्जिद) के निर्माण से पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था।

    रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मौजूदा संरचना (ज्ञानवापी मस्जिद) के निर्माण के लिए पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों, जिसमें खंभे भी शामिल हैं, का इस्तेमाल किया गया।

    रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया,

    "वास्तुशिल्प अवशेषों, उजागर विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना (ज्ञानवापी मस्जिद) के निर्माण से पहले एक हिंदू मंदिर मौजूद था।"

    ASI ने यह सर्वेक्षण वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई 2023 के आदेश के अनुसार किया, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना के ऊपर किया गया या नहीं।

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