किशोर आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

21 Jun 2024 8:15 AM GMT

  • किशोर आरोपी की जमानत याचिका पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत किशोर को जमानत देने में अपराध की गंभीरता कोई प्रासंगिक कारक नहीं है।

    अधिनियम की धारा 12 का अवलोकन करते हुए, जिसमें तीन आकस्मिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें किशोर अपराधी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है, न्यायालय ने कहा कि अपराध की गंभीरता को जमानत खारिज करने के आधार के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है।

    जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ ने जोर देकर कहा कि किशोर को केवल तीन परिस्थितियों में जमानत देने से इनकार किया जा सकता है और वे हैं: (i) यदि रिहाई से उसके किसी ज्ञात अपराधी के साथ संबंध होने की संभावना है, या (ii) उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है, या (iii) कि उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल करेगी।

    इस संबंध में, न्यायालय ने शिव कुमार उर्फ ​​साधु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में हाईकोर्ट के 2010 के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि किशोर को जमानत देने से इनकार करने के लिए अपराध की गंभीरता कोई प्रासंगिक विचार नहीं है।

    एकल न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 364, 302 और 34 के तहत एक मामले के संबंध में नाबालिग/कानून से संघर्षरत बच्चे को जमानत देते हुए ये टिप्पणियां कीं। विशेष न्यायाधीश (POCSO)/8वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद किशोर ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

    उसके वकील ने तर्क दिया कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश के अनुसार, घटना के समय पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक की आयु लगभग 16 वर्ष और 6 महीने थी और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और 4 सह-आरोपियों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि जेजे अधिनियम 2015 की धारा 12(1) के प्रावधान के तहत विचारित कोई भी आधार आवेदक को जमानत देने से इनकार नहीं कर सकता।

    यह देखते हुए कि आवेदक एक किशोर है और अधिनियम के प्रावधानों के लाभों का हकदार है, न्यायालय ने कहा कि आवेदक आपराधिक प्रवृत्ति या आपराधिक मनोविज्ञान से ग्रस्त नहीं लगता है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

    न्यायालय ने यह भी माना कि वह अनुचित रूप से लंबे समय तक कारावास में रहा था, क्योंकि अधिनियम द्वारा परिकल्पित समय सीमा के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं हुआ था।

    इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित कोई भी कारक या परिस्थिति मौजूद नहीं है जो आवेदक को इस स्तर पर जमानत देने से वंचित कर सकती है।

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, न्यायालय ने यह देखते हुए कि उसकी मां उसकी रिहाई पर] उसकी सुरक्षा और भलाई के बारे में अधिनियम की धारा 12 में व्यक्त वैधानिक चिंताओं को संबोधित करने का वचन देती है, न्यायालय ने उसे जमानत दे दी।

    केस टाइटलः X किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1571/2024]

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