कर्मचारी के पास अपेक्षित शैक्षिक योग्यता हो तो वह पदोन्नति के लिए पात्र, भले ही मानदंड सेवा से पहले पूरे किए गए हों या उसके दरमियान: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
30 Sept 2024 1:30 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाला अभ्यर्थी अन्य सभी मानदंडों को पूरा करने पर पदोन्नति का हकदार है। यह माना गया कि यह अप्रासंगिक है कि ये मानदंड सेवा से पहले पूरे किए गए थे या सेवा के दौरान।
जस्टिस अजीत कुमार ने कहा, "यदि अभ्यर्थी के पास सेवा में प्रवेश करने से पहले ही योग्यता है और वह नियमों के तहत 5% कोटा के भीतर जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए समान रूप से हकदार है।"
न्यायालय ने माना कि कर्मचारियों में ठहराव से बचने के साथ-साथ मनोबल बढ़ाने के लिए पदोन्नति के नियमों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। तदनुसार, यह माना गया कि समान पद पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर दिए जाने चाहिए।
मामले में इससे पहले की एक तारीख को न्यायालय ने प्रतिवादी निगम को संबंधित कर्मचारियों के वेतनमान का विवरण देने का निर्देश दिया था ताकि यह स्थापित किया जा सके कि याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों की श्रेणी में आता है या नहीं। निगम द्वारा दायर हलफनामे के अवलोकन पर यह माना गया कि स्टोरकीपर का पद ग्रुप-सी कर्मचारियों की श्रेणी में आता है।
न्यायालय ने कहा, "इस उपरोक्त स्वीकृत स्थिति के मद्देनजर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्टोरकीपर का पद समूह 'सी' श्रेणी में आता है और इसलिए स्टोरकीपर के पद जैसे लैब असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन को संबंधित सेवा नियमों के तहत प्रदान किए गए कोटे के 5% के भीतर जूनियर इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है।"
याचिकाकर्ता की नियुक्ति की परिस्थितियों की जांच करते हुए, न्यायालय ने माना कि उसके विचार में केवल यह तय करना था कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति का हकदार माना जाएगा या नहीं, अगर उसने सेवा में प्रवेश करने से पहले योग्यता हासिल कर ली है।
जस्टिस कुमार ने कहा कि यह विवाद माधवेंद्र सिंह के मामले में पहले ही तय हो चुका है। माधवेंद्र सिंह में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने माना था कि उम्मीदवार को नियमों द्वारा निर्धारित आवश्यक शैक्षिक मानदंडों को पूरा करना चाहिए, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राज्य में कार्यरत उम्मीदवार राज्य की अनुमति लेने के बाद ही उपर्युक्त मानदंड प्राप्त करे। हालांकि, न्यायालय ने माना था कि इसका मतलब यह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने पहले से ही मानदंड हासिल कर लिए हैं, उसे पदोन्नति दिए जाने से रोक दिया जाएगा।
खंडपीठ ने कहा, "स्पष्ट रूप से, उद्देश्य और प्रयोजन उन सेवा उम्मीदवारों को विचार से बाहर नहीं करना है, जिन्होंने सेवा में प्रवेश की तिथि से पहले ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली है।"
न्यायालय ने माना कि कानूनी सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिस पद पर पदोन्नति की जानी है, उसके लिए पात्र होने के लिए संबंधित ट्रेड की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा, यह माना गया कि अनुभव को केवल फीडिंग कैडर में कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के आधार पर ही ध्यान में रखा जाएगा।
जस्टिस कुमार ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया तर्क कि याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए योग्य नहीं था, क्योंकि स्टोरकीपर के पद का नियमों में उल्लेख नहीं किया गया था, कोई महत्व नहीं रखता। यह माना गया कि समान या एक ही कैडर में आने वाले कर्मचारियों को सेवा में अपने करियर को आगे बढ़ाने का समान अवसर दिया जाएगा।
तदनुसार, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता के पास अपेक्षित मानदंड हैं और उसने नियमों के तहत आवश्यक अवधि तक सेवा की है। इस प्रकार, वह जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था। न्यायालय ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की पदोन्नति के संबंध में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: राज कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य [रिट - ए नंबर- 17005/2018]