महाकुंभ के दौरान वकीलों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना पुलिस का कर्तव्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

7 Feb 2025 8:52 AM

  • महाकुंभ के दौरान वकीलों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना पुलिस का कर्तव्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अन्य आकस्मिकताओं के कारण न्याय में बाधा नहीं डाली जा सकती है और महाकुंभ के कारण वकीलों की आवाजाही में बाधा डालना न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालता है।

    जस्टिस जे.जे. मुनीर ने कहा कि सुबह 10 बजे के लिए निर्धारित एक मामले की सुनवाई दो बार स्थगित कर दी गई, क्योंकि शहर में अत्यधिक यातायात की स्थिति के कारण वकील न्यायालय नहीं पहुंच सके।

    “हालांकि यह न्यायालय समझता है कि महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोगों के आने-जाने के कारण यह एक असामान्य स्थिति है, लेकिन पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि वकीलों की न्यायालय में आवाजाही निर्बाध हो और न्यायालय के कामकाज पर इसका कोई असर न पड़े। न्यायालय के समय के दौरान वकीलों की आवाजाही में कोई भी बाधा न्याय वितरण की प्रक्रिया में बाधा डालती है।”

    न्यायालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए कि “न्याय का कामकाज” ठप न हो जाए।

    उपरोक्त टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने मामले को तीसरी बार स्थगित कर दिया।

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