घरेलू हिंसा अधिनियम | धारा 12 के तहत अनुमेय संशोधन, अतिरिक्त राहत धारा 23 के तहत नए आवेदन द्वारा मांगी जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

1 July 2024 9:24 AM GMT

  • घरेलू हिंसा अधिनियम | धारा 12 के तहत अनुमेय संशोधन, अतिरिक्त राहत धारा 23 के तहत नए आवेदन द्वारा मांगी जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत अनुमेय संशोधन और अतिरिक्त राहत, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23 के तहत एक नए आवेदन के रूप में स्वीकार्य होगी।

    जस्टिस जयंत बनर्जी ने कहा, "जहां धारा 12 के तहत आवेदन में, बाद के घटनाक्रमों या अन्यथा के मद्देनजर अनुमेय संशोधन किया जाता है और अतिरिक्त अनुमेय राहत मांगी जाती है, धारा 23 के तहत एक नया आवेदन स्वीकार्य होगा।"

    घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 एक 'पीड़ित व्यक्ति' को प्रतिवादी द्वारा किए गए घरेलू हिंसा के कृत्यों के कारण हुई चोटों के लिए मुआवजे या क्षति के लिए मुकदमा दायर करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मुआवजे या क्षति के भुगतान के लिए आदेश जारी करने के लिए राहत सहित राहत की मांग करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने का अधिकार देती है।

    घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 मजिस्ट्रेट को अधिनियम के तहत अपने समक्ष कार्यवाही में कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार देती है, जैसा कि वह उचित समझे। जब प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा का मामला स्थापित हो जाता है या घरेलू हिंसा की संभावना स्थापित हो जाती है, तो मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18, 19, 20, 21 या 22 के अनुसार पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर हलफनामे के आधार पर एकपक्षीय अंतरिम आदेश दे सकता है।

    न्यायालय ने पाया कि अपीलीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करते हुए निर्धारण के लिए एक बिंदु तैयार किया था: क्या घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के तहत पिछले आवेदन में पारित दिनांक 02.10.2021 के आदेश की वैधता के दौरान घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के तहत एक और आवेदन दायर किया जा सकता है?

    हिमानी एलॉयज लिमिटेड बनाम टाटा स्टील लिमिटेड, कुनापारेड्डी बनाम कुनापारेड्डी स्वर्ण कुमारी एवं अन्य, वैशाली अभिमन्यु जोशी बनाम नानासाहेद गोपा जोशी और देवकी पंजियारा बनाम शशि भूषण नारायण आजाद एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि मुख्य रूप से घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा की बुराइयों के खिलाफ सिविल कानून में उपाय प्रदान करना था।

    न्यायालय ने माना कि सीआरपीसी द्वारा शासित आपराधिक न्यायालयों में संशोधन की अनुमति देने पर कोई रोक नहीं है, हालांकि इसे संयम से और सावधानी से किया जाना चाहिए। यह माना गया कि मामले की परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद इस तरह के संशोधन की अनुमति दी जा सकती है, जब तक कि संशोधन केवल एक “साधारण दुर्बलता” को ठीक करने की मांग करता है जो सक्षम वैधानिक प्रावधान की कमी के बावजूद दूसरे पक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार, यह माना गया कि इस तरह के संशोधन के प्रभावित होने पर, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के तहत एक नया आवेदन धारा 18 के तहत सुरक्षा आदेश के लिए बनाए रखा जा सकता है।

    इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार "घरेलू हिंसा" के तहत 'आर्थिक दुरुपयोग' की परिभाषा में उन परिसंपत्तियों का अलगाव शामिल है, चाहे वे चल हों या अचल, जिनमें पीड़ित व्यक्ति का हित है या घरेलू संबंध के आधार पर उपयोग करने का हकदार है।

    कोर्ट ने कहा,

    "धारा 3 के स्पष्टीकरण I को देखते हुए, जिसमें 'शामिल है' शब्द का उपयोग किया गया है; "आर्थिक दुरुपयोग" शब्द को परिभाषित करते समय, और, 'मामले के समग्र तथ्य और परिस्थितियां' जिन्हें स्पष्टीकरण II के मद्देनजर ध्यान में रखना आवश्यक है, यह याचिकाकर्ता द्वारा दायर 30.10.2021 के आवेदन की अनुसूची में उल्लिखित संपत्तियों को "घरेलू हिंसा" की परिभाषा के दायरे में लाएगा।"

    न्यायालय ने माना कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति की चल/अचल संपत्ति के स्वामित्व का निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। हालांकि, यह भी माना गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी संपत्तियों के संबंध में सुरक्षा आदेश पारित किया जा सकता है, जब उसे “पहली नजर में संतुष्टि हो कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है।”

    इसके अलावा, यह माना गया कि अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन में धारा 18, 19, 20, 21 और 22 के तहत राहत उस सिविल न्यायालय के समक्ष मांगी जा सकती है, जिसके समक्ष याचिकाकर्ता ने संपत्तियों के स्वामित्व के लिए मुकदमा दायर किया था। न्यायालय ने माना कि 30.10.2021 के आवेदन द्वारा मांगी गई सुरक्षा अंतरिम राहत की विशेषताएं रखती है। यह माना गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता को उपलब्ध राहतों को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 26 के प्रावधानों के आलोक में संबोधित किया जा सकता है। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को सिविल न्यायालय के समक्ष आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है। यह निर्देश दिया गया कि पांच महीने की अवधि के लिए विवादित किसी भी संपत्ति पर कोई तीसरा पक्ष हित नहीं बनाया जाएगा।

    तदनुसार, वर्तमान याचिका का निपटारा किया गया।

    केस टाइटल: महाराज कुमारी विष्णुप्रिया बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य। [अनुच्छेद 227 संख्या 8348/2023 के अंतर्गत मामले]

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