जिला विद्यालय निरीक्षक को किसी भी संस्थान के प्रबंधन की ओर से जारी वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

1 Aug 2024 12:48 PM IST

  • जिला विद्यालय निरीक्षक को किसी भी संस्थान के प्रबंधन की ओर से जारी वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम या अन्य किसी भी विधिक प्रावधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो जिला विद्यालय निरीक्षक को किसी भी संस्थान की प्रबंध समिति द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता हो।

    जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने कहा,

    "जिला विद्यालय निरीक्षक को उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम या किसी अन्य विधिक प्रावधान के तहत कॉलेज की प्रबंध समिति द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप करने या प्रबंध समिति को नई वरिष्ठता सूची जारी करने और जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशानुसार जारी की जाने वाली संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है।"

    कुंवर रुकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज, बदायूं की प्रबंध समिति ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता को खारिज किए जाने को चुनौती दी।

    वरिष्ठता सूची को खारिज करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ने समिति को नई वरिष्ठता सूची जारी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, डीआईओएस ने संस्था के प्रधानाचार्य के पद पर तीसरे पक्ष की नियुक्ति का निर्देश दिया, जिसे भी समिति ने चुनौती दी।

    डीआईओएस के आदेश को चुनौती देने में याचिकाकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत बनाए गए विनियमों के अध्याय II के विनियमन 3 में किसी भी संस्थान की प्रबंध समिति को अपनी वरिष्ठता सूची जारी करने का अधिकार दिया गया है।

    हालांकि, डीआईओएस को समिति द्वारा जारी सूची में हस्तक्षेप करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

    न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत बनाए गए विनियमों के अध्याय II के विनियमन 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके वरिष्ठता सूची जारी की थी।

    हालांकि, डीआईओएस ने वरिष्ठता सूची में बदलाव का निर्देश दिया और अपना प्रधानाचार्य नियुक्त किया। “विनियमन 3 किसी भी

    संस्थान की प्रबंध समिति द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को कोई शक्ति नहीं देता है। विनियमन 3(1)(एफ) में प्रावधान है कि अपनी वरिष्ठता के निर्धारण से व्यथित कोई भी व्यक्ति क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील दायर कर सकता है और अपीलीय प्राधिकारी अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उपयुक्त आदेश पारित कर सकता है।

    न्यायालय ने माना कि क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को वरिष्ठता सूची में हस्तक्षेप करने के लिए कोई स्वप्रेरणा शक्ति नहीं दी गई है।

    तदनुसार, रिट याचिका को अनुमति दी गई।

    केस टाइटल: सी/एम कुंवर रुकुम सिंह वैदिक इंटर कॉलेज और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य [रिट - ए नंबर - 7795/2024]

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