डिफेंस स्टेशनों के बाहर 'देखते ही गोली मार दी जाएगी' और 'अतिक्रमण करने वालों को गोली मार दी जाएगी' लिखना उचित नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

6 Jun 2024 4:05 PM IST

  • डिफेंस स्टेशनों के बाहर देखते ही गोली मार दी जाएगी और अतिक्रमण करने वालों को गोली मार दी जाएगी लिखना उचित नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि प्रतिष्ठानों/स्टेशनों के बाहर लगाए गए साइनबोर्ड पर 'देखते ही गोली मार दी जाएगी' और 'अतिक्रमण करने वालों को गोली मार दी जाएगी' जैसे संदेश लिखना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसी सख्त चेतावनियां देने के लिए "हल्के शब्दों" का इस्तेमाल करना चाहिए।

    जस्टिस शेखर कुमार यादव की पीठ ने कहा कि हालांकि यह सच है कि सुरक्षा के उद्देश्य से सशस्त्र बलों के परिसर में अतिक्रमण करने वालों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, लेकिन ऐसे संदेश/शब्द बच्चों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को इस प्रकार के शब्द लिखने में सावधानी बरतनी चाहिए।

    एकल न्यायाधीश ने यह टिप्पणी नेपाली नागरिक को जमानत देते हुए की, जिस पर इस साल फरवरी में नशे की हालत में प्रयागराज के मनौरी वायु सेना स्टेशन में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप था। उस पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3 और 7 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 461 के तहत मामला दर्ज किया गया।

    उसका मामला यह था कि उसने आवेदक के किसी भी बुरे इरादे के बिना वायु सेना स्टेशन में प्रवेश किया था तथा आवेदक के कब्जे से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई।

    मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि ऐसे साइन बोर्ड लगाने की क्या आवश्यकता है, जिससे राहगीरों, विशेषकर बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता हो।

    न्यायालय के प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने न्यायालय को रक्षा बलों द्वारा रक्षा स्टेशनों/स्थापनाओं को किसी भी घुसपैठ, अतिचार तथा अनधिकृत प्रवेश से प्रभावी रूप से बचाने के लिए किए जा रहे व्यापक सुरक्षा उपायों के बारे में अवगत कराया, जैसे परिधि सुरक्षा, प्रवेश तथा निकास द्वार पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, रक्षा भूमि की बाड़ लगाना तथा "निषिद्ध क्षेत्र, अतिचारी को गोली मार दी जाएगी" जैसे चेतावनी बोर्ड लगाना।

    न्यायालय को यह भी बताया गया कि रक्षा स्टेशनों/स्थापनाओं की सुरक्षा राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए की जा रही है, तथा सभी उपाय उसी उद्देश्य से अपनाए/बढ़ाए जा रहे हैं।

    हालांकि, यह भी स्वीकार किया गया कि रक्षा स्टेशनों/प्रतिष्ठानों पर उचित सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, निर्देश और अतिक्रमण बढ़ रहे हैं।

    वायु सेना के एक हलफनामे में कहा गया,

    "पठानकोट एयर बेस और उरी आर्मी बेस पर आतंकी हमले के बाद रक्षा प्रतिष्ठानों/स्टेशनों की भौतिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई उपाय शुरू किए गए।"

    इन दलीलों की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा कारणों से सशस्त्र बलों के परिसरों में अतिक्रमण निषिद्ध है, लेकिन "देखते ही गोली मार दी जाएगी" जैसी भाषा उचित नहीं है। केंद्र सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए और नरम भाषा का उपयोग करना चाहिए।

    आरोपी को जमानत देने के संबंध में न्यायालय ने मामले के रिकॉर्ड को देखने और विशेष रूप से यह देखने के बाद कि आवेदक अशिक्षित है, नेपाल का है और उसके पास उचित नागरिकता है, उसे जमानत दे दी।

    केस टाइटल- एतवीर लिम्बू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 378 [आपराधिक विविध जमानत आवेदन नंबर- 18482/2024]

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