स्टाम्प ड्यूटी में कमी | जब न्यायालय कोई राहत देने के लिए इच्छुक न हो तो वकील जुर्माने की माफी की प्रार्थना को सीमित करने का निर्णय ले सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
29 Aug 2024 4:13 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब न्यायालय कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है, तो वकील की ओर से दंड की माफी के लिए प्रार्थना को सीमित करने के निर्णय को बिना किसी अधिकार के नहीं कहा जा सकता।
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि,
“यदि वकील ने यह आकलन किया कि पूरी अपील के सफल होने की कोई संभावना नहीं है और उसने दंड की माफी के लिए अपनी प्रार्थना को सीमित करने का निर्णय लिया, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने बिना किसी अधिकार के काम किया और यही कारण हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की,जिसने रियायत दी थी।”
न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक पर भरोसा किया, जहां जब महाराष्ट्र राज्य के वकील ने हाईकोर्ट के आदेश में दर्ज की गई कुछ रियायत पर आपत्ति जताई, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट का आदेश उसके समक्ष घटित हुई घटनाओं का रिकॉर्ड है। यह माना गया कि न्यायिक रिकॉर्ड के मामलों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और न्यायालय को सार्वजनिक नीति द्वारा ऐसी आपत्तियों पर विचार करने से रोका गया है।
इसके अलावा, भावनगर विश्वविद्यालय बनाम पालीताना शुगर मिल (पी) लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायालय में जो कुछ भी हुआ, उस पर न्यायाधीशों का कथन अंतिम शब्द था और उसे उसी रूप में लिया जाना चाहिए। यह भी माना गया कि यदि कोई पक्ष न्यायालय के ऐसे आदेश से व्यथित है, तो उसे उसी न्यायालय में जाना चाहिए, जब मामला न्यायालय के दिमाग में ताजा हो।
न्यायालय ने हिमालयन कॉप. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के मामले को अलग रखा, क्योंकि वहां यह माना गया कि कानून और कानूनी निष्कर्षों पर वकील का बयान पक्षों पर बाध्यकारी नहीं है, हालांकि, वर्तमान मामले में रियायत मामले के किसी भी कानूनी पहलू के बारे में नहीं थी।
“माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि कुछ मामलों में, वकील मुवक्किल से परामर्श किए बिना निर्णय ले सकते हैं, जबकि अन्य में, निर्णय मुवक्किल के लिए आरक्षित है। वकील मुवक्किल से परामर्श किए बिना रणनीति के बारे में निर्णय ले सकता है, जबकि मुवक्किल को ऐसे निर्णय लेने का अधिकार है जो उसके अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं।”
न्यायालय ने माना कि अपील में सफलता की कोई संभावना न होने पर न्यायालय से जुर्माना माफ करने की मांग करना मुवक्किल के पूर्ण अधिकार के बिना नहीं था। तदनुसार, यह माना गया कि याचिकाकर्ता अपीलीय प्राधिकारी अर्थात आयुक्त लखनऊ संभाग, लखनऊ के समक्ष जो कुछ हुआ उसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दे सकता, हालांकि, याचिकाकर्ता को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इसे चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई है।
केस टाइटलः एसेंट एजुकेशन ट्रस्ट, कानपुर, चेयरमैन श्री गुरुशरण सिंह के माध्यम से बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव राजस्व विभाग, लखनऊ के माध्यम से और 2 अन्य [रिट - सी नंबर- 7092/2024]