एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 19 के तहत न्यायालय को किश्तों में पूर्व जमा की अनुमति देने का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
25 April 2024 4:14 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह शामिल थे, ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 19 में अभिव्यक्ति "ऐसी अदालत द्वारा निर्देशित तरीके से" अदालत को विवेक देती है कि यदि आवश्यक लगे तो पूर्व-जमा को किस्तों में दिए जाने की अनुमति दी जा सकती है।
एमएसएमई अधिनियम की धारा 19:
"डिक्री, अवॉर्ड या आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन-
परिषद द्वारा या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी संस्थान या केंद्र द्वारा किए गए किसी भी डिक्री, अवॉर्ड या अन्य आदेश को रद्द करने के लिए किसी आवेदन, जिसका संदर्भ परिषद द्वारा दिया गया हो, को किसी भी अदालत द्वारा तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि अपीलकर्ता (आपूर्तिकर्ता नहीं होने के नाते) ने डिक्री, अवॉर्ड या, ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके से अन्य आदेश, जैसा भी मामला हो, के संदर्भ में राशि का पचहत्तर प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो।
बशर्ते कि डिक्री, पुरस्कार या आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन के लंबित निपटान के दौरान, अदालत आदेश देगी कि जमा की गई राशि का इतना प्रतिशत आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाएगा, जैसा कि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझता है, ऐसी शर्तों के अधीन है जिन्हें वह लागू करना आवश्यक समझता है।”
मौजूदा मामले में हाईकोर्ट ने माना कि छूट के आवेदन को वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज कर दिया गया था। हालांकि, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा जारी अतिरिक्त निर्देश, जिसमें कहा गया था कि निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्दिष्ट राशि जमा करने में विफलता पर कार्यवाही स्वचालित रूप से खारिज हो जाएगी, को हाईकोर्ट ने अनुचित माना था।
ऐसा करते हुए, हाईकोर्ट ने माना कि वाणिज्यिक न्यायालय ने एमएसएमई अधिनियम की धारा 19 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करने में उपेक्षा की, जो न्यायालय को उपयुक्त शर्तें लगाने का विवेक प्रदान करता है।
हाईकोर्ट ने गुडइयर इंडिया लिमिटेड बनाम नॉर्टन इंटेक रबर्स प्रा लिमिटेड और अन्य 2012 (6) एससीसी 345 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और माना गया कि धारा 19 में "ऐसी अदालत द्वारा निर्देशित तरीके से" अभिव्यक्ति अदालत को दिए गए विवेक को इंगित करती है कि यदि आवश्यक हो तो किश्तों में भी पूर्व-जमा करने की अनुमति दी जाए।
यह देखते हुए कि अपीलकर्ता अब एक सप्ताह के भीतर दी गई राशि का आवश्यक 75% जमा करने का इरादा रखता है, हाईकोर्ट ने पाया कि वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की अनिवार्य प्रकृति, जिसके परिणामस्वरूप याचिका खारिज कर दी गई, को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
नतीजतन, अपील की अनुमति दी गई। अपीलकर्ता को 29 अप्रैल 2024 तक पुरस्कार राशि का 75% जमा करने का निर्देश दिया गया।
केस टाइटलः मेसर्स डॉकेट केयर सिस्टम्स बनाम मेसर्स हैरीविल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
केस नंबरः APPEAL UNDER SECTION 37 OF ARBITRATION AND CONCILIATION ACT 1996 No. - 29 of 2024