Civil Services Regulation | रिटायरमेंट से 4 साल पहले हुई घटना के लिए नियम 351ए के तहत पेंशन नहीं रोक सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

23 Feb 2024 12:02 PM IST

  • Civil Services Regulation | रिटायरमेंट से 4 साल पहले हुई घटना के लिए नियम 351ए के तहत पेंशन नहीं रोक सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि कर्मचारी के रिटायरमेंट से चार साल पहले हुई घटना के लिए सिविल सेवा विनियमन के विनियमन 351-ए के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

    सीएसआर का विनियमन 351-ए राज्यपाल को पेंशन या उसके किसी हिस्से को स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने का अधिकार और पेंशन से पूरी या आंशिक राशि की वसूली का आदेश देने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। सरकार को होने वाली कोई भी आर्थिक हानि, यदि पेंशनभोगी को विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है, या उसकी सेवा के दौरान कदाचार या लापरवाही से सरकार को आर्थिक हानि हुई है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद पुन: प्रदान की गई सेवा भी शामिल है।

    याचिकाकर्ता ने रिटायरमेंट के बाद के लाभों को जारी करने के लिए उत्तरदाताओं के खिलाफ परमादेश की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसकी ग्रेच्युटी के लिए 20 लाख रुपये पेंशन के कम्युटेशन के लिए लगभग 33 लाख रुपये याचिकाकर्ता ने आगे पेंशन लाभ के नियमित भुगतान की मांग की।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि रिटायरमेंट के बाद याचिकाकर्ता को उसके रिटायरमेंट लाभ देने के बजाय उसे मामूली सजा के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के नियम 10 (2) के तहत कारण बताओ नोटिस दिया गया। कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता को पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रावधान को सिविल सेवा विनियमन के विनियमन 351-ए में बदल दिया गया।

    यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट से 4 साल पहले हुई किसी भी घटना के लिए कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती।

    कोर्ट ने पाया कि पहले के मौकों पर रिट कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जारी किया गया नोटिस रद्द कर दिया और प्रतिवादी को यह विचार करने का निर्देश दिया कि क्या याचिकाकर्ता को रिटायरमेंट लाभ देने के लिए सीएसआर के विनियमन 351-ए के तहत किसी अनुमोदन की आवश्यकता है। भले ही राज्य को सी.एस.आर. के विनियमन 351-ए के तहत आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन न्यायालय ने पाया कि ढाई साल बीत चुके हैं और फ़ाइल किसी भी निर्णय के लिए राज्यपाल को नहीं भेजी गई।

    चूंकि घटनाएं याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट से 4 साल पहले हुईं, अदालत ने माना कि सीएसआर के विनियमन 351-ए के प्रावधान (ए) (ii) के तहत रोक प्रभावी है। सीएसआर के विनियम 351-ए के प्रावधान (ए)(ii) में प्रावधान है कि सीएसआर के विनियम 351-ए के तहत कोई भी कार्रवाई उस घटना के लिए नहीं की जा सकती, जो कार्यवाही शुरू होने से चार साल से अधिक पहले हुई हो। तदनुसार, न्यायालय ने माना कि सीएसआर के विनियमन 351-ए के तहत कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि मामला याचिकाकर्ता के रिटायरमेंट से चार साल पहले हुई घटना से संबंधित है, जो उत्तरदाताओं के वकील द्वारा स्वीकार किया गया निर्विवाद तथ्य है। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती और जांच शुरू नहीं की जा सकती। इसलिए सीएसआर के विनियमन 351-ए के तहत किसी भी अनुमोदन देने से संबंधित मामले पर विचार करने का कोई अवसर नहीं है।

    उत्तर प्रदेश राज्य को याचिकाकर्ता-कर्मचारी के रिटायरमेंट बकाये का भुगतान करने का निर्देश देते हुए न्यायालय ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद के बकाये पर निर्भर होता है। उसे अपने जीवन की बचत को मुकदमेबाजी में खर्च नहीं करना चाहिए।

    जस्टिस मनीष कुमार ने कहा,

    “सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद के बकाए पर निर्भर होता है, लेकिन इसे पाने के स्थान पर याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं की मनमानी कार्रवाई के कारण बार-बार इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोई बकाया पाने के स्थान पर याचिकाकर्ता अपनी जीवन भर की बचत से मुकदमे की लागत खर्च कर रहा है। याचिकाकर्ता को विभिन्न चरणों में अधिकारियों द्वारा गलत कार्यों, निष्क्रियता और कार्रवाई न करने के कारण अपना वैध दावा प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

    केस टाइटल: राजेंद्र धर द्विवेदी बनाम यूपी राज्य के माध्यम से. अतिरिक्त. मुख्य सचिव. विभाग कृषि एलकेओ और 2 अन्य की [WRIT - A No. - 9908 of 2023]

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