अतुल सुभाष केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरोपी सुशील सिंघानिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई

Praveen Mishra

16 Dec 2024 5:38 PM IST

  • अतुल सुभाष केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरोपी सुशील सिंघानिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंगलौर के इंजीनियर अतुल सुभाष से अलग रह रही पत्नी के चाचा सुशील सिंघानिया की आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई की।

    जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ के समक्ष सुशील की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मनीष तिवारी ने सुभाष द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट की प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल उठाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि "अगर इस सुसाइड नोट पर विश्वास किया जाता है, तो भगवान जानता है कि सभी कठघरे में खड़े होंगे।"

    उन्होंने यह भी कहा कि फ़ैमिली कोर्ट के जज, जिनके समक्ष अतुल सुभाष और उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया का मामला लंबित था, सुसाइड नोट में नाम होने के बावजूद उन्हें 'बख्श' दिया गया।

    इसके जवाब में, सरकारी एडवोकेट ने प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट ने प्रशासनिक पक्ष पर मामले का संज्ञान लिया था, और उसने केस रिकॉर्ड मंगाए थे।

    अदालत के समक्ष आरोपियों ने राहत की सीमा दो जनवरी तक ट्रांजिट अग्रिम जमानत तक सीमित कर दी, जिस दिन कर्नाटक में अदालतें शीतकालीन अवकाश के बाद फिर खुलेंगी। सिंगल जज द्वारा आज बाद में आदेश पारित करने की संभावना है।

    बहस के दौरान, सीनियर एडवोकेट तिवारी ने आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने में पुलिस द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी पर भी सवाल उठाया क्योंकि उन्होंने दृढ़ता से कहा कि 'यहां तक कि ओसामा बिन लादेन भी इतनी जल्दी पकड़ा नहीं गया था।

    "एफआईआर 9 दिसंबर को दर्ज की गई थी। 12 दिसम्बर को याचिका दायर की गई और फिर 13-14 दिसम्बर को अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 9 दिसंबर को एफआईआर हुई और 12 दिसंबर को वे मेरे दरवाजे पर हैं। ओसामा बिन लादेन को भी इतनी तेजी से नहीं पक्का होगा। प्रयागराज पुलिस को भी नहीं बताया। अभी तो बराबर प्रॉब्लम आएगी.. स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना वे उन्हें कैसे ले जा सकते हैं? [FIR 9 दिसंबर को दर्ज की गई थी। याचिका 12 दिसंबर को दायर की गई थी और फिर 13-14 दिसंबर को आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर 9 दिसंबर को दर्ज की गई थी, और 12 दिसंबर तक, वे मेरे दरवाजे पर थे। यहां तक कि ओसामा बिन लादेन भी इतनी जल्दी पकड़ा नहीं गया था। प्रयागराज पुलिस को सूचना तक नहीं दी गई। अब, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ... स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना वे उन्हें कैसे ले जा सकते हैं?]

    दूसरी ओर, सरकारी वकील ने विशेष रूप से प्रस्तुत किया कि अतुल सुभाष की पत्नी सहित तीन आरोपियों को जौनपुर से गिरफ्तार किया गया था, और संबंधित एसपी को इसके बारे में सूचित किया गया था।

    इसके अलावा, शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि चाचा (आवेदक-आरोपी) के खिलाफ एक विशिष्ट आरोप है, क्योंकि कथित आत्महत्या वीडियो कहता है कि वह पैसे वसूलने के लिए मृतक को परेशान कर रहा था।

    अदालत के समक्ष नाबालिग बच्चे (अतुल सुभाष और निकिता) की कस्टडी का मुद्दा भी उठाया गया था, क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि बच्चा चाचा-आरोपी की कस्टडी में है। जवाब में, सीनियर एडवोकेट तिवारी ने तर्क दिया कि बच्चा अपने मुवक्किल की हिरासत में नहीं है, क्योंकि उसके लिए, एक न्यूरोपैथी रोगी, बच्चे के साथ घूमना असंभव होगा।

    वरिष्ठ वकील तिवारी ने यह भी प्रस्तुत किया कि दलीलों को मामले की योग्यता पर केंद्रित नहीं होना चाहिए क्योंकि वह केवल ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने के लिए राहत को सीमित कर रहे थे ताकि उनके मुवक्किल इस बीच बैंगलोर अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। उन्होंने प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटक राज्य 2023 लाइव लॉ (SC) 996 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले का भी उल्लेख किया

    इन दलीलों के आलोक में, अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसे आज बाद में सुनाए जाने की उम्मीद है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि 34 वर्षीय बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की पत्नी ने अपने परिवार के तीन सदस्यों (आरोपी-आवेदक/सुशील सिंघानिया सहित) के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

    हालांकि, शनिवार को निकिता, उसकी मां (निशा सिंघानिया) और उसके भाई (अनुराग सिंघानिया) की गिरफ्तारी के बाद, उनकी याचिका निरर्थक हो गई और केवल आरोपी-सुशील की याचिका रह गई।

    सुभाष, जिनकी कथित तौर पर वैवाहिक मामलों के माध्यम से अपनी पत्नी द्वारा उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने से मृत्यु हो गई, ने 'न्याय देय है' की तख्ती और 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है। उन्होंने 81 मिनट का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके परिवार के सदस्यों पर यूपी के जौनपुर जिले की एक पारिवारिक अदालत में तलाक, गुजारा भत्ता और बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के दौरान उत्पीड़न करने का आरोप लगाया।

    निकिता और उसके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ बेंगलुरु में अतुल के भाई बिकास कुमार ने उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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