हत्या के प्रयास का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागी सपा विधायक को बरी करने के खिलाफ अपील में विभाजित फैसला सुनाया
LiveLaw News Network
23 Dec 2024 3:23 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2010 के हत्या के प्रयास मामले में समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील में विभाजित फैसला सुनाया। मामले को अब नई पीठ के नामांकन के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया गया है।
जस्टिस अताउ रहमान मसूदी ने 2010 के मामले में अभय सिंह समेत पांच आरोपियों को तीन साल कैद की सजा सुनाई, वहीं दूसरी ओर जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव-I ने अपील खारिज कर दी और सभी आरोपियों को बरी करने वाले सत्र न्यायालय के 2023 के फैसले को बरकरार रखा।
जस्टिस मसूदी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी किए जाने के निष्कर्ष गलत, विकृत थे और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों की सही सराहना पर आधारित नहीं थे। हालांकि, जस्टिस श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई कमी या अवैधता नहीं है और यह विकृत नहीं है।
20 दिसंबर के आदेश में कहा गया है,
"पीठ के सदस्यों के बीच मतभेद को देखते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 392 के अनुरूप) की धारा 433 के तहत आपराधिक अपील का रिकॉर्ड माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पीठ के नामांकन के लिए रखा जाए।"
ट्रायल कोर्ट के फैसले और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस मसूदी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर आगे बढ़ना शुरू किया था कि एफआईआर में वर्णित कोई भी घटना कथित तरीके से नहीं हुई थी।
जस्टिस मसूदी ने कहा, "...(ट्रायल कोर्ट) ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि घायल गवाह, जिसका वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया था, आरोपी प्रतिवादियों को गलत तरीके से फंसाने और वास्तविक हमलावरों को, जिन्हें वास्तव में वाहन की हेडलाइट में पहचाना गया था, को बेखौफ जाने की अनुमति नहीं देगा।"
जस्टिस मसूदी ने कहा कि आरोपी अभय सिंह और अपीलकर्ता विकास सिंह दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि झूठे आरोप लगाए गए हैं।
पीडब्लू-1 (धर्मेंद्र सिंह/ड्राइवर) को एक पक्षद्रोही गवाह घोषित करने के संबंध में जस्टिस मसूदी ने कहा कि पीडब्लू-1 द्वारा अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी को नकारना आरोपी अभय सिंह के डर और आतंक को दर्शाता है, जैसा कि एफआईआर में कहा गया है।
अदालत ने यह भी माना कि पीडब्लू-1 का बयान घटना के सात साल से अधिक समय बाद अदालत के समक्ष दर्ज किया गया था, जिससे गवाह को प्रभावित करने और कानून से परिचित सभी प्रकार की रणनीति अपनाकर उसे अपने पक्ष में करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया।
इसके मद्देनजर, निचली अदालत के फैसले में त्रुटि पाते हुए, अदालत ने इसे खारिज कर दिया और शंभूनाथ सिंह, रमाकांत यादव, रविकांत यादव, अभय सिंह और संदीप सिंह उर्फ पप्पू सिंह को उनके खिलाफ धारा 147, 149, 504, 506, 307 आईपीसी के तहत लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
दूसरी ओर, जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा कि जस्टिस मसूदी के मसौदा फैसले को देखने के बाद, वह उससे सहमत नहीं हैं।
जस्टिस श्रीवास्तव ने कहा, "असहमति कानूनी सिद्धांतों के कारण उत्पन्न हुई है, जो बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील में साक्ष्य की सराहना के विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा तय किए गए हैं।"
जस्टिस श्रीवास्तव ने अपने फैसले में, एकमात्र अभियोजन पक्ष के गवाह पी.डब्लू.-2/ विकास सिंह की गवाही के गहन विश्लेषण के बाद, यह कहना मुश्किल पाया कि वह उत्कृष्ट गुणवत्ता का गवाह था।
उन्होंने कहा, "उसे पूरी तरह से विश्वसनीय गवाह की श्रेणी में रखना भी मुश्किल है, जिसकी गवाही इतनी गुणवत्तापूर्ण हो कि वह न्यायालय को अभियुक्त/प्रतिवादी संख्या 2 से 8 को दोषी ठहराने के लिए विश्वास दिला सके। सबसे अच्छा, उसे एक गवाह की श्रेणी में रखा जा सकता है, जो न तो पूरी तरह से विश्वसनीय है और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय है।"
जस्टिस श्रीवास्तव ने आगे कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा किसी अस्वीकार्य साक्ष्य पर भरोसा किया गया था या अभियुक्त/प्रतिवादी संख्या 2 से 8 को बरी करने के निष्कर्ष को दर्ज करते समय ट्रायल कोर्ट ने किसी भी ऐसे साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहा जो अन्यथा स्वीकार्य था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। इसे देखते हुए, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील को खारिज कर दिया।
केस टाइटलः विकास सिंह बनाम State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. और 7 अन्य