अपॉइंटिंग हाईकोर्ट के पास धारा 29ए के तहत मध्यस्थ के आदेश को बढ़ाने की शक्ति: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी पीठ द्वारा मुद्दे पर निर्णय लेने तक अपनी स्थिति को दोहराया

Shahadat

20 May 2024 2:13 PM GMT

  • अपॉइंटिंग हाईकोर्ट के पास धारा 29ए के तहत मध्यस्थ के आदेश को बढ़ाने की शक्ति: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी पीठ द्वारा मुद्दे पर निर्णय लेने तक अपनी स्थिति को दोहराया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर बी. सराफ की एकल पीठ ने कहा कि यदि हाईकोर्ट मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति करता है तो उसके पास मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए धारा 29ए के आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

    यह स्वीकार करते हुए कि धारा 29ए आवेदनों के लिए उपयुक्त न्यायालय का मुद्दा बड़ी पीठ के समक्ष लंबित था, हाईकोर्ट ने माना कि वर्तमान स्थिति भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड बनाम मनीष इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज जैसे पिछले निर्णयों द्वारा शासित होती रहेगी।

    हाईकोर्ट की टिप्पणियां:

    हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक अनुशासन कानूनी प्रणाली में मौलिक सिद्धांत है। न्यायिक निर्णयों की अखंडता, सुसंगतता और पूर्वानुमेयता बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है। 'स्टेयर डिसिसिस' का सिद्धांत, जिसका अर्थ है "तय की गई चीजों पर कायम रहना", यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अदालतें समान कानूनी मुद्दों का सामना करने पर अपने पिछले निर्णयों का पालन करें।

    हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जब समन्वय पीठ किसी विशेष कानूनी मुद्दे पर निर्णय जारी करती है तो वह निर्णय किसी अन्य समन्वय पीठ के समक्ष समान मुद्दे से जुड़े बाद के मामलों के लिए बाध्यकारी मिसाल बन जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बेंच की विशेष संरचना की परवाह किए बिना समान मामलों का लगातार निर्णय लिया जाता है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी [(2017) 16 एससीसी 6805] में सुप्रीम कोर्ट के तर्क पर भरोसा किया गया, जहां यह माना गया कि पहले का निर्णय समन्वय क्षेत्राधिकार की बाद की पीठों पर अपना बाध्यकारी प्रभाव बरकरार रखता है, भले ही उसे गलत माना जाए। कानून की स्थिरता और निरंतरता को बरकरार रखते हुए बड़ी बेंच का फैसला वापस आने तक पहले के फैसले का पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, समान पीठों के परस्पर विरोधी निर्णयों के परिणामस्वरूप पहले के निर्णय को बाध्यकारी मिसाल के रूप में अपनाया जाना चाहिए। जब समान शक्ति वाली पीठों द्वारा विरोधाभासी निर्णयों का सामना किया जाता है तो हाईकोर्ट को पहले के निर्णय का पालन करना चाहिए।

    हाईकोर्ट ने कहा कि लखनऊ एजेंसियां एलकेओ बनाम यूपी आवास विकास परिषद और अन्य [2018 का एए संख्या 77] के मामले में समन्वय पीठ ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29ए (4) और धारा 29ए (5) के तहत आवेदन पर विचार किया। यह देखा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न तो अपने सामान्य मूल नागरिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया और न ही मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त किया। इसलिए उसके पास मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29ए के तहत किसी आवेदन पर सुनवाई करने की शक्ति नहीं थी। इसके बजाय, यह माना गया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2(1)(ई) के तहत परिभाषित अनुसार ऐसा आवेदन न्यायालय के समक्ष किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों के लिए उपयुक्त वाणिज्यिक न्यायालय या मूल क्षेत्राधिकार के प्रमुख सिविल न्यायालय को उपयुक्त माना गया।

    इसके विपरीत, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाम मनीष इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज [एपीपीएल] 2022 के यू/एस 11(4) संख्या 5] मामले में फैसले में उस स्थिति से निपटा गया, जहां मध्यस्थ को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत नियुक्त किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों में धारा 29ए के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण के जनादेश के विस्तार के लिए आवेदन उस अदालत के समक्ष रखा जाएगा, जिसने मध्यस्थ नियुक्त किया। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 42, जो आम तौर पर मध्यस्थता मामलों में अदालतों के अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करती है, इन परिस्थितियों में लागू नहीं होगी। इसलिए यह हाईकोर्ट है, जिसने धारा 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त किया, जिसके पास धारा 29ए के तहत विस्तार देने का अधिकार है।

    उपरोक्त दोनों मामलों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने उनके तथ्यात्मक संदर्भों के बीच अंतर किया। जबकि लखनऊ एजेंसियों का मामला हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त नहीं किए गए मध्यस्थों से संबंधित था, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स मामला उन मामलों से संबंधित था, जहां हाईकोर्ट ने ऐसी नियुक्तियां कीं, जिससे अलग-अलग न्यायिक निष्कर्ष निकले।

    हालांकि, यह देखा गया कि मेसर्स ए'ज़्यकोनो कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूपी राज्य [2023 का सीएमएए संख्या 15] के मामला में भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस मामले में यह माना गया कि भारतीय किसान उर्वरक मामले में निर्णय बाध्यकारी मिसाल नहीं था और चाहे जिसने भी मध्यस्थ नियुक्त किया हो, केवल मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2(1)(ई) के तहत परिभाषित अदालत ही धारा 29ए के तहत आवेदन पर विचार कर सकती है। यह तर्क 'प्रति इंक्यूरियम' के सिद्धांत पर आधारित था, जो प्रासंगिक कानूनों पर उचित विचार किए बिना निर्णय लेने पर अदालतों को मिसाल से हटने की अनुमति देता है।

    बाद में मैसर्स में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड बनाम एहभ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य. [2024 लाइव लॉ (एबी) 127], ए'ज़्यकोनो कैपिटल सर्विसेज मामले की खामियों पर चर्चा की गई। यह तर्क दिया गया कि इसकी व्याख्या से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 और 29ए के बीच टकराव पैदा हुआ और न्यायिक पदानुक्रम का सिद्धांत कमजोर हो गया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जहां धारा 11 के तहत हाईकोर्ट द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है, उसी अदालत को विवादों से बचने और कानून के सुसंगत अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए धारा 29 ए के तहत विस्तार देने का अधिकार होना चाहिए।

    इन निर्णयों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि लखनऊ एजेंसियों के मामले और भारतीय किसान उर्वरक मामले में निर्णय हाईकोर्ट के समक्ष धारा 29ए आवेदनों से संबंधित कानून के क्षेत्र को नियंत्रित करते रहेंगे। A'Xykno Capital Services मामले में निर्णय का कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं है। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी, जब तक बड़ी पीठ इस मुद्दे पर और स्पष्टता प्रदान नहीं करती।

    निर्णायक रूप से अवार्ड के लिए समय बढ़ाने की याचिका को इस तथ्य के आधार पर अनुमति दी गई कि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाद को सुलझाने के लिए स्वयं मध्यस्थ नियुक्त किया। मध्यस्थ का अधिदेश निर्णय की तारीख से 8 महीने के लिए बढ़ा दिया गया।

    केस टाइटल: मेसर्स जियो मिलर एंड कंपनी प्रा. लिमिटेड बनाम यूपी जल निगम और अन्य

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