संभल हिंसा पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर गिरफ्तार व्यक्ति को आज ही रिहा कर देंगे, बशर्ते जमानत बांड भर दिए जाएं: यूपी सरकार ने हाईकोर्ट को बताया
Amir Ahmad
26 Nov 2024 5:58 PM IST
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह 59 वर्षीय व्यवसायी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को रिहा कर देगी, जिन्हें यूपी पुलिस ने रविवार रात को राज्य के संभल जिले में हाल ही में हुई हिंसा के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके अशांति भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
संभल जिले में हिंसा तब भड़की जब स्थानीय अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में एक टीम ने मुगलकालीन जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया। हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई।
जावेद पंप जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के पूर्व नेता हैं। वह पहले से ही जून 2022 में प्रयागराज में हुई हिंसा की घटना से संबंधित मामले का सामना कर रहे हैं, जिसमें उन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया।
राज्य के वकील ने जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ के समक्ष कहा कि जावेद की हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उसे आज शाम पांच बजे तक रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह आज ही प्रयागराज के सहायक पुलिस आयुक्त के समक्ष अपेक्षित जमानत बांड प्रस्तुत करे।
खंडपीठ को यह भी बताया गया कि उसे भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 126,135 और 117 के तहत एक मामले के तहत गिरफ्तार किया गया। वह 50,000 रुपये की दो जमानत राशि के साथ जमानत बांड प्रस्तुत करने में विफल रहा, इसलिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट SFA नकवी एडवोकेट शाश्वत आनंद की सहायता से याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए। तर्क दिया कि उन्हें 24 नवंबर को रात 10:45 बजे उनके घर से अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। और उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया। अदालत 29 नवंबर को उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करेगी।
जावेद को रविवार रात सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करके शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कथित पोस्ट की पहचान होने के बाद, जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया और पोस्ट को हटा दिया गया।