राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज

Praveen Mishra

1 May 2026 2:15 PM IST

  • राहुल गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका खारिज

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका उनके कथित विवादित बयान को लेकर दाखिल की गई थी।

    जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने बुधवार को खुले न्यायालय में यह आदेश सुनाया। मामले में विस्तृत आदेश अभी जारी होना बाकी है।

    यह याचिका हिंदू शक्ति दल की सदस्य सिमरन गुप्ता द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि गांधी के कथित बयान से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। विवाद उस कथित टिप्पणी को लेकर है, जो 2025 में AICC कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कही गई बताई गई—“हम अब बीजेपी, आरएसएस और भारतीय राज्य, तीनों से लड़ रहे हैं।”

    इससे पहले संभल की निचली अदालत ने FIR दर्ज करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका भी खारिज हो गई थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।

    हाईकोर्ट ने अब याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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