SC/ST Act के तहत सहायक जिला सरकारी वकील द्वारा प्रथम दृष्टया शक्ति का दुरुपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए

Praveen Mishra

13 Sept 2024 4:44 PM IST

  • SC/ST Act के तहत सहायक जिला सरकारी वकील द्वारा प्रथम दृष्टया शक्ति का दुरुपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश दिए

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को उस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है जिसमें सहायक जिला सरकारी वकील के पद का दुरुपयोग अधिकारी द्वारा SC/ST Act, 1989 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने और अधिनियम के तहत मुआवजे की मांग में किया जा रहा है।

    याचिकाकर्ता नंबर 1 वर्तमान में जिला समाज कल्याण अधिकारी, झांसी के रूप में तैनात है और याचिकाकर्ता नंबर 2 पहले उसी पद पर तैनात था। उन्होंने प्रतिवादी-मुखबिर के इशारे पर उनके खिलाफ IPC और SC/ST Act के तहत दर्ज एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इस आधार पर कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी आधिकारिक क्षमता में अधिनियम के तहत मुआवजे का केवल एक हिस्सा वितरित किया था, और बाकी को गैरकानूनी रूप से रोक दिया था।

    याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि मुखबिर कल्याण योजना के तहत मुआवजा पाने के लिए नियमित रूप से झूठा आपराधिक मुकदमा दायर कर रहा था। यह दलील दी गई कि साक्ष्य के अनुसार, मुखबिर ने लगभग 21 लाख रुपये लिए थे, हालांकि, याचिकाकर्ता के ज्ञान में यह था कि विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए राशि 27 लाख रुपये थी।

    यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता भुगतान किए गए मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं थी क्योंकि वह उस समय झांसी में तैनात नहीं थी। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि भले ही दूसरा याचिकाकर्ता झांसी में तैनात था, लेकिन मुआवजे को "चार सदस्यीय समिति" द्वारा अनुमोदित किया गया था।

    जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने कहा

    "हम पाते हैं कि प्रथम दृष्टया यह एडीजीसी (आपराधिक) के आधिकारिक पद के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण प्रतीत होता है, हालांकि, कोई अंतिम निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा रहा है और यह उचित होगा कि पूरे मामले को प्रतिवादी नंबर 1-उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव, गृह के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से देखा जाए और उनकी ओर से उचित कार्रवाई/निर्देश जारी किया जाए और इस न्यायालय को सूचित किया जाए कि इसमें क्या कार्रवाई की गई है बात है।

    अदालत ने देखा कि प्रतिवादी-मुखबिर ने 2014-2023 के बीच 12 एफआईआर दर्ज की थीं और उन 12 मामलों में से 9 में मुआवजा प्राप्त किया था। तदनुसार, न्यायालय ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

    अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट, झांसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को व्यक्तिगत रूप से पूरे रिकॉर्ड को देखने और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। यह निर्देश दिया गया था कि उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए एक उचित हलफनामा अदालत के समक्ष दायर किया जाए।

    मामले को 21.10.2024 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है, जिस तारीख तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है।

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