इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सभी रिटायर हो रहे अध्यक्षों, यूपी जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों को सेवा जारी रखने का निर्देश दिया

Praveen Mishra

4 Jun 2024 12:46 PM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सभी रिटायर हो रहे अध्यक्षों, यूपी जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों को सेवा जारी रखने का निर्देश दिया

    उत्तर प्रदेश के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सभी सेवानिवृत्त अध्यक्षों और सदस्यों द्वारा उक्त पदों पर नई नियुक्तियां होने तक सेवा जारी रखने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिला उपभोक्ता फोरम के वर्तमान सदस्यों को गणेशकुमार राजेश्वरराव सेलुकर और अन्य बनाम महेंद्र भास्कर लिमये और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक अपने पदों पर बने रहना चाहिए।

    जनहित याचिका में उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यालय की अवधि, राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का इस्तीफा और निष्कासन) नियम, 2020 के नियम 10 की वैधता को भी चुनौती दी गई है, इस आधार पर कि सेवानिवृत्ति की आयु और आक्षेपित नियम 10 द्वारा निर्धारित अवधि मनमानी और भेदभावपूर्ण है। रिक्तियों को समय पर भरने और उपभोक्ता निवारण प्रणाली के कामकाज पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।

    नियमों के नियम 10 में राष्ट्रपति या सदस्य के कार्यकाल का प्रावधान है।

    "अध्यक्ष और राज्य आयोग और जिला आयोग का प्रत्येक सदस्य चार वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और पैंसठ वर्ष की आयु सीमा के अधीन रहते हुए चार वर्ष की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, और ऐसी पुनर्नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है।

    कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में डीसीडीआरसी के कई पद खाली हैं, और जल्द ही और खाली होने की उम्मीद है। यह कहा गया था कि यह स्थिति चल रहे मामलों से जटिल हो गई है, जिसमें नियम, 2020 के दोष/चुनौतियां सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं, जिसने नई नियुक्तियां करने की प्रक्रिया में देरी की है।

    इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में दलील दी कि देरी से उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र के पंगु होने का खतरा है, जिससे कई उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के लिए मंच के बिना छोड़ दिया गया है।

    याचिकाकर्ता ने गणेशकुमार राजेश्वरराव सेलुकर और अन्य बनाम महेंद्र भास्कर लिमये और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों पर भरोसा किया, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि मौजूदा सदस्यों को अगले आदेश तक सेवा में बने रहना चाहिए।

    राज्य के वकील ने तर्क दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2020 के नियमों को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित थी। यह तर्क दिया गया था कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए उस मामले में निर्णय आने तक कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के लिए अनिश्चित समयरेखा और रिक्तियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, चीफ़ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि डीसीडीआरसी के वर्तमान अध्यक्ष और सदस्य अगले आदेश तक सेवा में बने रहेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आयोग कार्यात्मक रहें। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस तरह के निर्देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होंगे।

    सुनवाई की अगली तारीख 12 जुलाई, 2024 है।

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