इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को एक ही मामले में एक ही दिन दो विरोधाभासी आदेश पारित करने का स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

1 Jun 2024 3:05 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को एक ही मामले में एक ही दिन दो विरोधाभासी आदेश पारित करने का स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक ही मामले में एक ही दिन दो विरोधाभासी आदेश पारित करने के लिए अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज करानी पड़ी और आईपीसी की धारा 420, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1) (ए) तथा 13(2) के तहत एफआईआर दर्ज करानी पड़ी।

    यह तर्क दिया गया कि विभिन्न समाचार लेखों में अपराध प्रकाशित होने के कारण गाजियाबाद में आवेदक के खिलाफ प्रतिवादी अंकुर गर्ग द्वारा मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।

    यह तर्क दिया गया कि आवेदक का नाम किसी भी समाचार लेख में उल्लेखित नहीं था। इसके अलावा यह दलील दी गई कि चूंकि प्रतिवादी अंकुर गर्ग आवेदक का साला था, इसलिए वह आईपीसी की धारा 499 के तहत 8वें अपवाद के अंतर्गत आता है।

    आईपीसी की धारा 499 ऐसे मामलों का प्रावधान करती है, जिनमें व्यक्तियों पर मानहानि का आरोप लगाया जा सकता है।

    मानहानि का आरोप लगाने वाले व्यक्तियों के लिए 8वाँ अपवाद यह प्रावधान करता है कि “किसी व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावपूर्वक आरोप लगाना मानहानि नहीं है, उन लोगों में से किसी के विरुद्ध जो आरोप के विषय-वस्तु के संबंध में उस व्यक्ति पर वैध अधिकार रखते हैं।”

    इसके अलावा, आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 5, गाजियाबाद ने मानहानि मामले में दो आदेश पारित किए।

    एक आदेश धारा 203 सीआरपीसी (शिकायत की बर्खास्तगी) के तहत शिकायत को खारिज करते हुए पारित किया गया। इसके बाद, एक दूसरा आदेश पारित किया गया जिसमें आवेदक को आईपीसी की धारा 500 (मानहानि की सजा) के तहत मुकदमे के लिए समन जारी किया गया।

    यह निर्देश देते हुए कि मानहानि के मुकदमे में आवेदक के खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी, न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा दो आदेश पारित किए गए थे।

    “सीआईएस सिस्टम पर अपलोड किया गया एक आदेश वह आदेश है जिसके तहत विपक्षी पार्टी नंबर 2 द्वारा दायर शिकायत को सीआरपीसी की धारा 203 के तहत खारिज कर दिया गया था, जबकि 13.02.2024 को उक्त शिकायत में पारित एक अन्य आदेश, जिसकी प्रमाणित प्रति वर्तमान आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न है, वह आदेश है जिसके तहत आवेदक को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया है।”

    तदनुसार, न्यायालय ने श्री संदीप सिंह, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 5, गाजियाबाद को अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि एक ही मामले में एक ही दिन दो विरोधाभासी आदेश कैसे पारित किए गए।

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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