हाईस्कूल पास नहीं होने पर सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि ही मानी जाएगी सही: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Praveen Mishra

12 Jun 2026 12:25 PM IST

  • हाईस्कूल पास नहीं होने पर सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि ही मानी जाएगी सही: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी ने सरकारी सेवा में प्रवेश के समय हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा पास नहीं की थी, तो उसकी सेवा पुस्तिका (Service Book) में दर्ज जन्मतिथि ही सभी उद्देश्यों के लिए सही मानी जाएगी।

    जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने उत्तर प्रदेश भर्ती सेवा (जन्मतिथि निर्धारण) नियमावली, 1974 के नियम 2 का हवाला देते हुए कहा कि सेवा में नियुक्ति के समय दर्ज जन्मतिथि को ही सही माना जाएगा और बाद में उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।

    मामला हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट, अलीगढ़ में कार्यरत एक श्रमिक से जुड़ा था, जिसकी नियुक्ति वर्ष 1988 में हुई थी। मेडिकल परीक्षण के आधार पर उसकी जन्मतिथि 19 अक्टूबर 1967 दर्ज की गई थी, जिसके अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति 31 अक्टूबर 2027 को होनी थी। हालांकि बाद में एक जांच और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर उसकी जन्मतिथि 14 अप्रैल 1966 दर्ज कर दी गई, जिससे उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि बदलकर 30 अप्रैल 2026 कर दी गई।

    अदालत ने पाया कि वर्ष 1966 की जन्मतिथि बाद में व्हाइट इंक का उपयोग कर दर्ज की गई थी और इसके लिए जिस ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर भरोसा किया गया, वह नियमों के तहत मान्य दस्तावेज नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्मचारी को बिना सुने और उसकी जानकारी के पीछे इस तरह का निर्णय नहीं लिया जा सकता।

    इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तिथि बदलने संबंधी आदेशों को रद्द कर दिया और कहा कि सेवा पुस्तिका में मूल रूप से दर्ज जन्मतिथि ही मान्य होगी।

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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