इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में चीनी मांझा पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

Praveen Mishra

5 Sept 2024 6:43 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में चीनी मांझा पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गृह विभाग और पर्यावरण विभाग से राज्य में सिंथेटिक मांझा, सीसा-लेपित नायलॉन पतंग के धागे (पतंग डोरी) और चीनी मांझा के निर्माण, भंडारण, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तंत्र के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए कहा है।

    न्यायालय ने जिलों से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट, यदि कोई हो, भी मांगी है ताकि न्यायालय यह सुनिश्चित कर सके कि उक्त सरकारी आदेशों को ठीक से लागू किया जा रहा है या नहीं।

    जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने 2018 में अधिवक्ता मोती लाल यादव द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) से निपटते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें चीन से चीनी मांझा और अन्य हानिकारक उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने और पूरे राज्य में इस तरह के मांझा की बिक्री और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

    यूपी सरकार ने इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें सिंथेटिक/चीनी मांझा पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए अपने कार्यों को रेखांकित किया, जिसमें नवंबर 2017 में जारी एक सरकारी आदेश भी शामिल था.

    इसके अलावा, अदालत को अवगत कराया गया कि जून 2018 में, राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और राज्य के विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों को नवंबर 2017 के सरकारी आदेश को ठीक से लागू करने का निर्देश दिया था।

    हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मुद्दा यह नहीं है कि सरकार आदेश जारी नहीं कर रही है, बल्कि मुद्दा इसके उचित कार्यान्वयन के साथ है।

    अदालत ने टिप्पणी की, "मुद्दा काउंटर हलफनामे के पैरा 5 के माध्यम से इसके कार्यान्वयन का है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई थी, इसे अभी तक दायर नहीं किया गया है।

    इसके मद्देनजर, अदालत ने यूपी राज्य में गृह विभाग और पर्यावरण विभाग से जवाब मांगा और मामले को 25 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

    न्यायालय ने भारत संघ के वकील को निर्देश प्राप्त करने और इस संबंध में भारत संघ के रुख के बारे में एक आवश्यक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है और क्या यह मुद्दा राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष भी विचाराधीन है या इसके द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लिया गया है।

    2017 में, एनजीटी ने नायलॉन या किसी भी सिंथेटिक मांझा या धागे के निर्माण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, यह मानते हुए कि यह प्रकृति में घातक और गैर-बायोडिग्रेडेबल है।

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