इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अनुमति के बिना पिता के लिए प्रचार करने के आरोपी सपा नेता के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया

LiveLaw News Network

19 April 2024 12:59 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अनुमति के बिना पिता के लिए प्रचार करने के आरोपी सपा नेता के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते समाजवादी पार्टी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री की बेटी श्रेया वर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दिया। श्रेया के खिलाफ 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में आवश्यक अनुमति के बिना अपने पिता के लिए प्रचार करने के आरोप में आपराधिक कार्यवाही शुरु की गई थी।

    जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने वर्मा और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 171 एच और 188 के तहत एफआईआर दर्ज करने में खामियां पाईं। उन्होंने देखा कि इस मामले में पुलिस जांच अधिकार क्षेत्र के बिना थी, और ऐसी अमान्य जांच रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया संज्ञान भी अवैध था।

    मामला

    वर्मा ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/एफटीसी बाराबंकी की अदालत के समक्ष लंबित आरोप पत्र, समन आदेश और पूरे मामले की कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

    वर्मा की ओर से पेश वकील का तर्क था कि विवादित एफआईआर बिना अधिकार क्षेत्र के दर्ज की गई थी क्योंकि आईपीसी की धारा 171 एच को दंड संहिता में एक गैर-संज्ञेय अपराध के रूप में वर्णित किया गया है और सीआरपीसी की धारा 195(1) में विशेष रूप से प्रावधान है कि कोई भी अदालत संबंधित लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक, जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है, की लिखित शिकायत के अलावा धारा 172 से 188 के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 188 के तहत संज्ञान लेना भी अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

    हाईकोर्ट की टिप्पणियां

    शुरुआत में, अदालत ने कहा कि आवेदक के खिलाफ आईपीसी की धारा 171एच के तहत दर्ज अपराध प्रकृति में गैर-संज्ञेय है। इसलिए, सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस द्वारा ऐसे गैर-संज्ञेय अपराध की जांच धारा 155(2) सीआरपीसी के अनुसार अवैध थी।

    कोर्ट ने कहा,

    “यह न्यायालय आगे पाता है कि उपरोक्त दोनों अपराध गैर-संज्ञेय अपराध हैं। इसलिए, सीआरपीसी की धारा 155(2) के अनुसार, पुलिस को मजिस्ट्रेट, जिसे उन अपराधों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है, की पूर्व अनुमति के बिना मामले की जांच करने का कोई अधिकार या क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए, पुलिस द्वारा दायर की गई पूरी चार्जशीट गंभीर असाध्य दोषों और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से दूषित है।”

    कोर्ट ने जोड़ा,

    “सीआरपीसी की धारा 155 की उपधारा (2) में गैर-संज्ञेय अपराध की जांच के लिए अदालत से अनुमति मांगने का प्रावधान अनिवार्य है। अत: सक्षम मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस द्वारा असंज्ञेय अपराध की जांच करना अवैध है। यहां तक ​​कि केवल मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप पत्र स्वीकार कर लेना और अपराध का संज्ञान ले लेना भी कार्यवाही को मान्य नहीं करता है। मजिस्ट्रेट द्वारा बाद में दी गई अनुमति भी अवैधता को ठीक नहीं कर सकती। जैसा कि सीआरपीसी की धारा 460 से देखा जा सकता है, असंज्ञेय अपराध की जांच से पहले अनुमति न लेने के इन दोषों का भी इलाज संभव नहीं है। यद्यपि आरोप पत्र न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना उचित जांच के बाद दायर किया जाता है और मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र स्वीकार कर लिया है और संज्ञान ले लिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे गैर-संज्ञेय अपराध की जांच के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी गई है। इसलिए, मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश के बिना गैर-संज्ञेय अपराध की जांच इस धारा के प्रावधान के बिल्कुल विपरीत है।”

    इन्हीं टिप्पणियों के साथ, कोर्ट ने आक्षेपित आरोप पत्र, आक्षेपित समन आदेश के साथ-साथ पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

    केस टाइटलः श्रेया वर्मा और 4 अन्य बनाम State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home U.P. Lko. And 2 Others 2024 LiveLaw (AB) 246

    केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 246

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