इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत दूसरे धर्म की 'पीड़िता' से विवाह करने के लिए अंतरिम जमानत दी

Shahadat

22 Nov 2024 9:35 AM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत दूसरे धर्म की पीड़िता से विवाह करने के लिए अंतरिम जमानत दी

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह एक हिंदू व्यक्ति को POCSO Act के तहत गिरफ्तार किया गया, जिससे वह मुस्लिम लड़की (कथित पीड़िता) से विवाह कर सके और उसकी कस्टडी मिलने के बाद उसका पंजीकरण करा सके।

    न्यायालय ने यह आदेश अभियोक्ता के बयान पर विचार करने के बाद पारित किया, जिसमें उसने दावा किया कि वह एक वयस्क है, उसने आरोपी से मंदिर में विवाह किया और वह उसके साथ रहने को तैयार है।

    जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने 14 नवंबर को पारित अपने आदेश में कहा,

    "पक्षकारों के वकीलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने तथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पक्षकारों को सुनने के पश्चात, ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में अभियोक्ता के जीवन की रक्षा के लिए आवेदक अभियोक्ता से विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह कर सकता है, जिसके लिए उसे चार महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी जा सकती है।"

    संक्षेप में मामला

    आरोपी को इस वर्ष जुलाई में कथित पीड़िता के पिता द्वारा धारा 363, 366, 376 आईपीसी और धारा 3/4 POCSO Act के तहत दर्ज कराई गई FIR के संबंध में गिरफ्तार किया गया।

    मामले में जमानत की मांग करते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें उसके वकील ने प्रस्तुत किया कि कथित पीड़िता और आरोपी ने अपनी मर्जी से विवाह किया। हालांकि, उसके माता-पिता, उनकी शादी का विरोध करते हुए उसे उसके साथ रहने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उन्होंने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई।

    इस दलील के आलोक में न्यायालय ने पिछली सुनवाई की तिथि पर श्री राम औद्योगिक अनाथालय, सेक्टर-1, अलीगंज, लखनऊ के अधीक्षक/प्रभारी को अगली निर्धारित तिथि पर अभियोक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    14 नवंबर को कथित पीड़िता को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने आरोपी के साथ रहने की इच्छा जताई। उसने यह भी दावा किया कि उसने आरोपी आवेदक से मंदिर और न्यायालय में विवाह किया है; हालांकि, वह कोई सबूत पेश नहीं कर सकी।

    उसने न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि चूंकि उसने आरोपी आवेदक से विवाह किया, इसलिए उसके पिता और अन्य परिवार के सदस्यों ने उस विवाह को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह लखनऊ में राज बालिका गृह में रहती है।

    शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता (लड़की के पिता) ने प्रस्तुत किया कि यदि उसकी पुत्री यह दावा करती है कि उसने पहले ही आरोपी से विवाह कर लिया। वह उसके साथ रहने को तैयार है तो उसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसने उसके साथ अपने सभी संबंध तोड़ लिए हैं।

    दूसरी ओर, AGA ने तर्क दिया कि चूंकि अभियुक्त धर्म से हिंदू है। अभियोक्ता धर्म से मुस्लिम है, इसलिए उनका वैध विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत किया जा सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में धर्मांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने अभियोक्ता के जीवन को भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों पर अभियुक्त को 4 महीने की अंतरिम जमानत (2 अप्रैल, 2025 तक) प्रदान की:

    1. जेल से रिहा होने के बाद वह अभियोक्ता की हिरासत के लिए अपना उचित आवेदन दायर करेगा, जिस पर शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है।

    2. अभियोक्ता की हिरासत प्राप्त करने के बाद वह अभियोक्ता से विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और पंजीकरण प्राधिकारी के समक्ष उसका पंजीकरण कराएगा।

    3. अगली तिथि पर आवेदक और अभियोक्ता विवाह के प्रमाण और विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

    4. इस बीच वह मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा और अंतरिम जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आवेदक के आचरण को देखते हुए उसकी जमानत अर्जी का अंतिम निपटारा अगली तारीख पर किया जा सकता है।

    Next Story