इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
Shahadat
11 March 2024 11:00 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह की याचिका खारिज कर दी, जिसमें सुल्तानपुर विशेष एमपी/एमएलए अदालत के अक्टूबर 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी। उक्त आदेश में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के खिलाफ उनकी मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया गया था।
जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499/500 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए ईरानी को नहीं बुलाने के लिए ठोस कारण दिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अनुसार, मानहानि के मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री/आधार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि सिंह अंतरराष्ट्रीय ख्याति और मानक की निशानेबाज हैं, वह कई युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए आदर्श हो सकती हैं। इसलिए ईरानी के कथित बयानों से उनकी प्रतिष्ठा खराब होने की संभावना नहीं है।
मामला संक्षेप में
आवेदक-शिकायतकर्ता (सिंह) ने आईपीसी की धारा 499/500 के तहत सुल्तानपुर एमपी/एमएलए कोर्ट के समक्ष ईरानी के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि केंद्रीय मंत्री ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिए, जिसमें उन्होंने उन पर (सिंह) कांग्रेस पार्टी के करीबी होने का आरोप लगाया। उसे आपराधिक तत्व के रूप में लेबल करना और उसे गांधी परिवार से सीधे संबंध रखने वाले "कांग्रेस का मोहरा (पियादा)" के रूप में संदर्भित करना।
शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में सिंह ने खुद को गवाह के रूप में गवाही दी, उनका बयान सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त, उसके गवाहों के बयान भी सीआरपीसी की धारा 202 के तहत दर्ज किए गए।
इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच का आदेश दिया। हालांकि, मामले में कोई योग्यता नहीं पाए जाने पर विशेष अदालत ने बाद में उसकी शिकायत खारिज कर दी। अपनी शिकायत खारिज करने को चुनौती देते हुए सिंह ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करके हाईकोर्ट का रुख किया।
उसकी मानहानि की शिकायत खारिज करने के आदेश का समर्थन करते हुए राज्य के एजीए ने एचसी के समक्ष प्रस्तुत किया कि यदि आवेदक-शिकायतकर्ता का संबंध किसी राजनीतिक परिवार के साथ दिखाया गया तो यह अपने आप में मानहानिकारक बयान नहीं हो सकता।
इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही शिकायत में लगाए गए आरोपों को सीधे तौर पर लिया जाए, फिर भी उन पर आईपीसी की धारा 499/500 के तहत आवश्यक सामग्री नहीं लगाई जा सकती।
आगे कहा गया कि सिंह के खिलाफ पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं।
हाईकोर्ट की टिप्पणियां
सिंह द्वारा दायर शिकायत और उसमें लगाए गए आरोपों पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कथित बयान मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मीडियाकर्मियों के साथ ईरानी की लंबी बातचीत का हिस्सा थे और दोनों बयानों में से किसी में भी ईरानी ने सिंह का बयान नहीं लिया।
न्यायालय ने यह भी कहा कि कथित मानहानिकारक बयानों को टुकड़ों में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि पूरे बयान को यह आकलन करने के लिए देखा जाना चाहिए कि क्या यह मानहानिकारक है या नहीं।
कोर्ट ने कहा,
“आक्षेपित बयान प्रतिवादी नंबर 2 (ईरानी) द्वारा मीडियाकर्मी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दिया गया और यह स्पष्ट है कि इन दोनों बयानों में से किसी में भी आवेदक-शिकायतकर्ता का नाम प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा नहीं लिया गया है। पहले सवाल के जवाब में प्रतिवादी नं. 2 ने राजनीतिक दल की आलोचना की है। इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने भी उसी राजनीतिक दल की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह उस राजनीतिक दल की साजिश है और आवेदक-शिकायतकर्ता (सिंह) का उस राजनीतिक दल और उक्त राजनीतिक दल के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऐसे व्यक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो स्वयं आपराधिक तत्व हैं।”
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि आवेदक-शिकायतकर्ता के किसी राजनीतिक दल से जुड़े होने का आरोप लगाना अपने आप में अपमानजनक नहीं कहा जा सकता।
न्यायालय ने कहा कि सिंह को 'गांधी परिवार' से जोड़ने वाला ईरानी का कथित बयान भी मानहानि के दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि गांधी परिवार के पास पंडित स्वर्गीय (श्री) जवाहर लाल नेहरू, स्वर्गीय (श्रीमती) इंदिरा गांधी और स्वर्गीय (श्री) राजीव गांधी जैसी राजनीतिक हस्तियों की विरासत है।
अदालत ने टिप्पणी की,
“यदि ये दोनों बयान प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दिए गए बयान को संयुक्त रूप से पढ़ा जाए तो सामने आ जाएगा कि प्रतिवादी नंबर 2 की मंशा क्या किसी राजनीतिक दल की आलोचना करना है और आवेदक-शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाना है, क्योंकि उसे विशेष एमपी/एमएलए अदालत के आदेश में कोई अवैधता नहीं मिली।
कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मुकदमे में समन भेजना गंभीर व्यवसाय है और ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता और कुछ गवाहों के बयानों का हवाला देकर ट्रायल कोर्ट प्रस्तावित आरोपी व्यक्ति को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाए, जैसा कि मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाता है। आपराधिक मामला उस व्यक्ति पर भी कलंक लगाएगा, जिसे मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा रहा है। भले ही वह कई वर्षों के दर्दनाक मुकदमे के बाद आरोपों से बरी हो जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो सकता।
इस पृष्ठभूमि में अदालत ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर सिंह का आवेदन खारिज कर दिया।
केस टाइटल- वर्तिका सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के माध्यम से. अतिरिक्त. मुख्य सचिव. विभाग गृह, लखनऊ और अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 116