इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर नहीं बल्कि पंजीकरण पर रोड टैक्स छूट का दावा करने वाली याचिका खारिज की
LiveLaw News Network
21 Nov 2024 12:53 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जम्मू से खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन पर रोड टैक्स के भुगतान से छूट का दावा करने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि चूंकि राज्य के भीतर वाहन चलाने के लिए रोड टैक्स लगाया जाता है, इसलिए इस आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता है कि विचाराधीन वाहन राज्य के भीतर खरीदा गया है या बाहर से। इसलिए कोर्ट ने 02 मार्च, 2023 की छूट अधिसूचना में लगाई गई शर्त को चुनौती दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर वाहनों की खरीद को अनिवार्य बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 की अधिसूचना की तारीख यानी 14 अक्टूबर, 2022 से छूट दी जाएगी।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसका वाहन यूपी में पंजीकृत है और इसलिए, वह छूट का हकदार है।
दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि राज्य में वाहन खरीदते समय, राज्य को जीएसटी का अपना हिस्सा मिलता है, जबकि, जब वाहन राज्य के बाहर से खरीदा जाता है, तो राज्य को कोई लाभ नहीं मिलता है और इसलिए, लगाई गई शर्त को अधिनियम और/या योजना के विपरीत नहीं कहा जा सकता है।
हाई कोर्ट ने धारा 3 (सुप्रा) का अवलोकन किया और पाया कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राज्य सरकार अधिनियम के तहत किसी भी मोटर वाहन को किसी भी कर के भुगतान से पूरी तरह या आंशिक रूप से छूट दे सकती है।
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की खंडपीठ ने कहा, “यह तथ्य कि उपरोक्त धारा शर्त लगाने में राज्य की शक्तियों को प्रतिबंधित नहीं करती है, वाहन की खरीद के संबंध में लगाई गई शर्त पर सवाल उठाने की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।”
न्यायालय ने राज्य के इस तर्क में भी दम पाया कि जब वाहन राज्य के बाहर से खरीदा जाता है तो राजस्व का कुछ हिस्सा खो जाता है और इसलिए, इसने कहा, “इसे खुली छूट बनाने के बजाय, राज्य राज्य के भीतर वाहन की खरीद की शर्त लगाने की अपनी शक्ति के भीतर है।”
केस टाइटल: मेसर्स बत्रा हेनले केबल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य
केस नंबर: रिट टैक्स नंबर - 1927 ऑफ़ 2024