इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए सपना चौधरी को NOC देने से इनकार करने वाला आदेश रद्द किया
Shahadat
18 April 2024 12:52 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह पासपोर्ट अधिकारियों को एक्ट्रेस सपना चौधरी द्वारा उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण/पुनः जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पर निर्णय लेने और 1 महीने के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
यह कहते हुए कि विदेश यात्रा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने पासपोर्ट जारी करने के लिए आपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया।
मूलतः, एक्ट्रेस चौधरी ने एसीजेएम अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया, जिसने उनके पासपोर्ट को नवीनीकृत करने की अनुमति के लिए उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अदालत के पास पासपोर्ट नवीनीकृत करने की अनुमति देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
आवेदक ने एसीजेएम कोर्ट का रुख किया, क्योंकि वह वर्तमान में आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत मामले का सामना कर रही है। हालांकि उस मामले में वह पहले से ही जमानत पर है।
एचसी के समक्ष उनके वकील की दलील है कि अगर भविष्य में उन्हें बरी कर दिया जाता है तो अपने पेशेवर काम के लिए विदेश नहीं जाने से उसे जो नुकसान होगा, उसकी किसी भी तरह से भरपाई नहीं की जा सकती।
यह भी तर्क दिया गया कि इस तरह का इनकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत आवेदक के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
पक्षकारों के वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड को देखने के बाद अदालत ने कहा कि नागरिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) और अनुच्छेद 21 के तहत पासपोर्ट के हकदार हैं।
इसके अलावा, पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों और अधिसूचना दिनांक 25.08.1993 (विदेश मंत्रालय की अधिसूचना) के साथ-साथ कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10.10.2019 (विदेश मंत्रालय द्वारा जारी) का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि पासपोर्ट या मुकदमे का सामना कर रहे किसी व्यक्ति के यात्रा दस्तावेज को उसके आपराधिक मामले के लंबित रहने के दौरान संबंधित प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है। हालांकि, संबंधित अदालत द्वारा अनापत्ति देने पर कोई वैधानिक रोक नहीं है।
अदालत ने पाया कि एसीजेएम कोर्ट ने अधिसूचना और विदेश मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन की अनदेखी की और आदेश रद्द कर दिया।
नतीजतन, चौधरी को इस आदेश की तारीख से 20 दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी के समक्ष अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण/पुनः जारी करने के लिए एचसी के आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ नया आवेदन देने का निर्देश दिया गया।
बदले में संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी/प्राधिकरण को आवेदन पर निर्णय लेने और कानून के अनुसार उचित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 1 महीने के भीतर आवेदक के पासपोर्ट के नवीनीकरण/पुनः जारी करने का आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।
कोर्ट ने चौधरी को विदेश जाने से पहले संबंधित ट्रायल कोर्ट को सूचित करने और अनुमति लेने और ट्रायल कोर्ट के निर्देशानुसार तय तारीख पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया।
केस टाइटल- सपना @ सपना चौधरी बनाम यूपी राज्य के माध्यम से. प्रिं. सचिव. होम लको. और अन्य लाइव लॉ (एबी) 244/2024