एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर को PCPNDT Act के तहत किसी भी अपराध के लिए शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

28 March 2024 11:33 AM IST

  • एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर को PCPNDT Act के तहत किसी भी अपराध के लिए शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है और उसके पास गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी कथित अपराध के लिए शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है।

    जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने 1994 के अधिनियम की धारा 28 और धारा 17 (1) और (2) के आदेश पर विचार करते हुए यह बात कही। संदर्भ के लिए, धारा 28 अदालतों को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने से रोकती है। धारा 17 एक 'उचित प्राधिकारी' की नियुक्ति के तरीके का प्रावधान करती है।

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "जब 1994 का अधिनियम स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि कोई भी अदालत उचित प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी तो अदालत के पास उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर किसी भी अपराध का संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस तथ्य के विरुद्ध कोई विवाद नहीं हो सकता कि एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है। उसे उपरोक्त अधिनियम और सरकारी आदेश के प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी कथित अपराध के लिए शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है।"

    एकल न्यायाधीश डॉक्टर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई की अदालत में लंबित 1994 अधिनियम की धारा 3/23 के तहत मामला रद्द करने की मांग की गई।

    मामले में अपर चीफ मेडिकल ऑफिसर, हरदोई द्वारा आवेदक और अन्य व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि सह-अभियुक्त व्यक्तियों के स्वामित्व वाले डायग्नोस्टिक सेंटर में 1994 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, जहां आवेदक मरीजों की सोनोग्राफी जांच की अल्ट्रा कर रहा था।

    आवेदक ने तर्क दिया कि एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास 1994 अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के किसी भी कथित उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं है। इसलिए ट्रायल कोर्ट को उस शिकायत का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, जो उचित प्राधिकारी द्वारा दायर नहीं की गई।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार ने नवंबर 2007 में अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट 1994 के अधिनियम की धारा 17(3)(ए) के सपठित 17(3)(बी) के तहत उचित प्राधिकारी होगा।

    इस दलील के मद्देनजर, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 17 के साथ-साथ राज्य सरकार की 2007 की अधिसूचना की जांच करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है। इसलिए उसके पास 1994 अधिनियम के तहत किया गया कोई भी कथित अपराध की शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है।

    नतीजतन, यह पाते हुए कि शिकायत स्वयं अक्षम है, एचसी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास शिकायत में कथित अपराधों का संज्ञान लेने और आवेदक को कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए बुलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

    तदनुसार, आवेदन की अनुमति दी गई और संपूर्ण मामले की कार्यवाही रद्द कर दी गई।

    केस टाइटल- डॉ. विनोद कुमार बस्सी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य। लाइव लॉ (एबी) 193/2024 [धारा 482 नंबर - 2998/2014 के तहत आवेदन]

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