अगर अपॉइंटमेंट गैर-कानूनी नहीं है तो प्रमोशन के लिए एड-हॉक सर्विस को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

17 March 2026 7:49 PM IST

  • अगर अपॉइंटमेंट गैर-कानूनी नहीं है तो प्रमोशन के लिए एड-हॉक सर्विस को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अपॉइंटमेंट गैर-कानूनी नहीं है तो सरकार किसी कर्मचारी की एड-हॉक सर्विस को प्रमोशन के लिए नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस कर्मचारी के दावे को गैर-कानूनी तरीके से नज़रअंदाज़ किया गया, उसे प्रमोशन उसी तारीख से दिया जाना चाहिए, जिस तारीख को उसके जूनियर को प्रमोशन दिया गया।

    यह मानते हुए कि नियमों के अनुसार किया गया एड-हॉक अपॉइंटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अनियमित हो सकता है, गैर-कानूनी नहीं, जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने कहा,

    “अगर किसी कर्मचारी के दावे को गैर-कानूनी तरीके से नज़रअंदाज़ किया गया और जूनियर को प्रमोट किया गया है, तो उस कर्मचारी को उसी तारीख से प्रमोट किया जाना चाहिए, जिस तारीख को उसके जूनियर को ऐसा प्रमोशन दिया गया।”

    1986 में प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को अखबार में एक विज्ञापन के अनुसार एड-हॉक आधार पर नियुक्त किया गया और नियुक्तियों को राज्यपाल ने मंज़ूरी दी थी। नियुक्तियां यूपी के साथ सलाह करके नहीं की गईं। पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि जूनियर इंजीनियर के पद पर रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए संबंधित नियमों के तहत ज़रूरी था। याचिकाकर्ताओं को 2002 और 1997 में रेगुलर किया गया।

    सिराज अहमद नाम के एक व्यक्ति ने अपने प्रमोशन से इनकार को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनकी ओरिजिनल एड-हॉक अपॉइंटमेंट की तारीख से प्रमोशन दिया। इस केस पर याचिकाकर्ताओं ने सिराज अहमद के साथ बराबरी का दावा करते हुए भरोसा किया। हालांकि, राज्य सरकार ने उनके प्रमोशन और सीनियरिटी का दावा खारिज किया। उन्होंने रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसने उनके दावों को मान लिया। इसके बाद राज्य सरकार ने स्पेशल अपील में सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी।

    स्पेशल अपील में कोर्ट ने सिराज अहमद बनाम स्टेट ऑफ़ यूपी केस और अन्य पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    “इस तरह यह देखा जा सकता है कि इस कोर्ट ने माना कि इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट और गैर-कानूनी अपॉइंटमेंट के बीच का अंतर साफ़ है। यह माना गया कि अगर अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम और एम्प्लॉयर द्वारा बनाए गए रिक्रूटमेंट नियमों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ करके किया जाता है, जहां एम्प्लॉयर भारत के संविधान के आर्टिकल 12 के मतलब में "स्टेट" है तो रिक्रूटमेंट गैर-कानूनी होगी। हालांकि, यह माना गया कि जहां कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम और नियमों का काफ़ी पालन किया गया, वहां अपॉइंटमेंट इर्रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि कुछ नियमों के कुछ प्रोविज़न का पालन किया गया।”

    अपेक्स कोर्ट ने आगे कहा,

    “हाईकोर्ट ने अपील करने वाले के मामले पर विचार करने से सिर्फ़ एक ही वजह से मना किया कि राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी में कोर्ट ने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की सहमति न होने के मुद्दे पर विचार नहीं किया। जैसा कि ऊपर बताया गया, रिपीटिशन की कीमत पर अपील करने वाले का अपॉइंटमेंट ज़्यादा-से-ज़्यादा इर्रेगुलर माना जा सकता है और गैर-कानूनी नहीं।”

    यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को भी एड-हॉक पोस्ट पर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए अपॉइंट किया गया, कोर्ट ने माना कि सिराज अहमद और पिटीशनर्स के दावों में एक जैसी बात थी।

    आगे कहा गया,

    “माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिराज अहमद (ऊपर) के मामले में एक जैसे फैक्ट्स पर अपना फैसला सुनाया कि मिस्टर सिराज अहमद को जूनियर इंजीनियर के पद से असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन के लिए 18.01.1995 से, यानी जूनियर इंजीनियर के पद पर उनकी सर्विस के रेगुलर होने की तारीख से पहले की तारीख से कंसीडर किया जाना चाहिए। सिराज अहमद (ऊपर) के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया कानून हम पर बाइंडिंग है। इसलिए इस कोर्ट के पास उन मुद्दों पर दोबारा सोचने का कोई मौका नहीं है, जिन पर पहले ही डिटेल में विचार किया जा चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला किया जा चुका है।”

    इसके अनुसार, राज्य की अपील खारिज की गई।

    Case Title: State of U.P. Thru.Prin./Addl.Chief Secy.Deptt.Housing and Urban Planning Govt. U.P. Lko.and Anr Versus Anil Kumar

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