मजिस्ट्रेट के संतुष्ट न होने तक अभियुक्त अभियोजन पक्ष के उस गवाह को दोबारा नहीं बुला सकता, जिससे उसने क्रॉस एक्जामिनेशन की: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

11 Jan 2024 9:15 AM GMT

  • मजिस्ट्रेट के संतुष्ट न होने तक अभियुक्त अभियोजन पक्ष के उस गवाह को दोबारा नहीं बुला सकता, जिससे उसने क्रॉस एक्जामिनेशन की: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 243(2) के तहत मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि वह अभियोजन पक्ष के उन गवाहों को दोबारा पेश होने के लिए मजबूर न करे, जिनकी पहले ही आरोपी ने जांच कर ली है, जब तक कि मजिस्ट्रेट संतुष्ट न हो जाए कि न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है।

    जस्टिस ज्योत्सना शर्मा ने बचाव पक्ष के गवाहों को बुलाने का आवेदन खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर विचार करते हुए कहा कि जो गवाह अभियोजन साक्ष्य के समय पहले ही उपस्थित हो चुके हैं और अभियुक्तों द्वारा उनसे क्रॉस एक्जामिनेशन (Cross-Examination) की जा चुकी है, उन्हें तब तक दोबारा नहीं बुलाया जाना चाहिए, जब तक कि मजिस्ट्रेट संतुष्ट न हो जाए कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए ऐसे गवाहों को बुलाना आवश्यक है।

    न्यायालय ने आगे कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने कहा,

    “इस शक्ति का प्रयोग और अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों में हस्तक्षेप कर्तव्य के गंभीर अपमान और कानून या न्याय के मौलिक सिद्धांतों के घोर उल्लंघन के मामलों तक ही सीमित है, जहां यदि हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है तो गंभीर अन्याय ठीक नहीं होता है। ”

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता को पुलिस सब-इंस्पेक्टर के रूप में तैनात किया गया, जब उसने दुर्गा प्रसाद अग्रवाल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 और 392 और फेमा अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की। हालांकि, दायर आरोप पत्र में याचिकाकर्ता पर आईपीसी की धारा 392, 218, 467, 468, 120-बी के तहत आरोप लगाया गया कि सब-इंस्पेक्टर और उसके अज्ञात सहयोगियों ने लूट की फर्जी घटना रचने की साजिश रची।

    मुकदमे की कार्यवाही में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के बाद याचिकाकर्ता ने न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अदालत से कुछ गवाहों को बुलाने का अनुरोध करते हुए आवेदन दिया, जिसमें पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। प्रारंभ में, ट्रायल कोर्ट ने आवेदनों को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता द्वारा पुनर्विचार दायर किया गया, जिसे आंशिक रूप से अनुमति दी गई और मामले को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया गया। हालांकि, अपीलीय अदालत के आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।

    हाईकोर्ट के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान, ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति देने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि, आदेश को पुनर्विचार अदालत ने ट्रायल कोर्ट को एक नया तर्कसंगत आदेश पारित करने के निर्देश के साथ रद्द कर दिया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष के गवाहों को बुलाने का आवेदन खारिज कर दिया।

    ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने उसका आवेदन खारिज करते समय कोई उचित कारण नहीं बताया। यह भी तर्क दिया गया कि बचाव के समर्थन में सबूत पेश करने के अधिकार से इनकार करना निष्पक्ष सुनवाई से इनकार है।

    हाईकोर्ट का फैसला

    न्यायालय ने पाया कि प्राथमिक विवाद बचाव पक्ष के गवाहों के रूप में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को बुलाने से संबंधित है, जिसे ट्रायल कोर्ट ने झुंझलाहट या देरी या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के आधार पर खारिज कर दिया था।

    कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 243 मजिस्ट्रेट को यह दायित्व सौंपती है कि वह ऐसे किसी भी गवाह को उपस्थित होने के लिए मजबूर न करे जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि यह न्याय के लिए आवश्यक है।

    कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 243(2) के तहत गवाहों की दो श्रेणियां हैं: एक, नए गवाह, जिन्हें बचाव पक्ष पेश करना चाहता है, दूसरे, वे गवाह, जिन्हें अभियोजन साक्ष्य के दौरान पहले ही पेश किया जा चुका है लेकिन बचाव पक्ष आगे की जांच/प्रतिक्रिया करना चाहता है।

    कोर्ट ने इस संबंध में कहा,

    “क़ानून में प्रावधान है कि आम तौर पर पहले मामले में मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी कर सकता है, जब तक कि वह यह नहीं मानता कि इस तरह का आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए कि यह परेशान करने या देरी करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए किया गया है। दूसरे मामले में (अर्थात्, जब किसी व्यक्ति से बचाव पक्ष द्वारा पहले ही क्रॉस एक्जामिनेशन की जा चुकी हो या बचाव पक्ष को उससे क्रॉस एक्जामिनेशन करने का अवसर मिला हो), ऐसे गवाह की उपस्थिति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्याय के उद्देश्य के लिए सीआरपीसी की धारा 243(2) का प्रथम भाग मजिस्ट्रेट संतुष्ट के लिए आवश्यक न हो जाए। इसे सकारात्मक तरीके से लिखा गया, जबकि सीआरपीसी की धारा 243(2) का प्रावधान, जो बाद के मामले में लागू होता है, बचाव के लिए केवल थोड़ी सी गुंजाइश देते हुए लिखा गया।''

    न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता अपने मामले के लाभ के लिए पुलिस अधिकारियों की एक्जामिनेशन की आवश्यकता को प्रदर्शित करने में विफल रहा। अदालत ने माना कि आवेदन में उनके और जांच एजेंसी के बीच सांठगांठ के संबंध में पुलिस अधिकारी को बुलाने की प्रार्थना करते हुए केवल बयान दिए गए। हालांकि, याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा कि "उनके सबूत अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने या उसकी बेगुनाही साबित करने या यहां तक कि अभियोजन की कहानी में दरारें या संदेह पैदा करने में कैसे सहायक साबित हो सकते हैं।"

    भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयमित ढंग से करने की आवश्यकता पर विस्तार से बताते हुए न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त ने "अच्छा मामला होने का झूठा आभास देने के लिए लंबे-लंबे घुमावदार बयान और विवरण दिए, लेकिन समझदार न्यायिक नजर कानूनी दिमाग द्वारा बनाए गए वेब के माध्यम से देख सकते हैं।"

    न्यायालय ने माना कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दलीलें बाहर से आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन उनमें दम नहीं है। तदनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: दिवाकर सिंह बनाम यूपी राज्य। [अनुच्छेद 227/2023 नंबर- 5914 के तहत मामले]

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story