वेश्यालय का 'ग्राहक' व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए महिला की खरीद-फरोख्त नहीं करता; 'अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम' के तहत उसे सज़ा नहीं दे सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

23 Feb 2024 6:23 AM GMT

  • वेश्यालय का ग्राहक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए महिला की खरीद-फरोख्त नहीं करता; अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत उसे सज़ा नहीं दे सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि कोई व्यक्ति (ग्राहक) वेश्यालय में आता है और अपनी वासना की संतुष्टि के लिए पैसे देता है तो अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि वह अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए महिला को खरीदता है, न कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने महिला को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदा या प्रेरित किया।

    जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि वेश्यालय में ग्राहक के रूप में किसी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 3/4/5/7/8/9 के तहत अपराध की सामग्री को आकर्षित नहीं करेगी।

    न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट और साथ ही आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा,

    "इस न्यायालय का विचार है कि यदि कोई व्यक्ति वेश्यालय में जाता है तो अधिक से अधिक उसे अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए वेश्या का खरीददार कहा जा सकता है, लेकिन वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से नहीं, क्योंकि किसी व्यक्ति को प्राप्त करना वेश्यावृत्ति का मतलब व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यौन शोषण या दुरुपयोग है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जिसका कोई व्यावसायिक उद्देश्य या पैसा कमाना नहीं है। इसलिए वेश्यालय में ग्राहक के रूप में किसी व्यक्ति की उपस्थिति मात्र अधिनियम की धारा 3/4/5/7/8/9 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगी।

    अदालत ने ये टिप्पणियां आरोपी/आवेदक द्वारा दायर निरस्तीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिस पर अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 3/4/5/7/8/9 के तहत मामला दर्ज किया गया। सह-अभियुक्त महिला "एस" के साथ अंतरंग स्थिति, जो कथित तौर पर एक बंद कमरे में वेश्यावृत्ति में शामिल है।

    अपनी खारिज करने की याचिका में उनके वकील ने यह तर्क दिया कि आवेदक केवल ग्राहक है और वेश्यावृत्ति के लिए इस्तेमाल किए जा रहे किसी भी घर में केवल ग्राहक होने के नाते अधिनियम के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि वेश्यावृत्ति के धंधा में ग्राहक की भागीदारी न हो।

    दूसरा तर्क यह भी उठाया गया कि कथित वेश्यालय की तलाशी अधिनियम की धारा 15(2) के अनिवार्य प्रावधान के अनुसार नहीं की गई, क्योंकि तलाशी दो स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में नहीं की गई।

    दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश एजीए ने तर्क दिया कि चूंकि आवेदक को एक घर की तलाशी के दौरान रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसे वेश्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इसलिए उसके खिलाफ अधिनियम के तहत अपराध बनाया गया।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि ग्राहक होने के नाते यह आवेदक ही था, जिसने अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए पैसे के बदले वेश्या खरीदी थी। इसलिए अधिनियम की धारा 3/4/5/7/8/9 के तहत अपराध के तत्व आकर्षित होते हैं।

    केस टाइटल- एबीसी बनाम यूपी राज्य। के माध्यम से. प्रिं. सचिव. गृह सिविल सचिवालय. लको. और दूसरा 2024 लाइव लॉ (एबी) 106 [आवेदक का नाम छिपा हुआ]

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