हाईकोर्ट ने की रामपुर CRPF कैंप आतंकी हमले में चार दोषियों की फांसी की सजा रद्द, 'त्रुटिपूर्ण जांच' के लिए पुलिस को ठहराया जिम्मेदार
Praveen Mishra
30 Oct 2025 3:36 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (29 अक्टूबर) को 2007 के रामपुर सीआरपीएफ कैंप आतंकी हमले के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा चार आरोपियों – मोहम्मद शरीफ, इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक और सबाउद्दीन – को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा रद्द कर दी। साथ ही, आरोपी जंग बहादुर खान उर्फ बाबा की आजीवन कारावास की सजा भी खत्म कर दी गई।
कोर्ट ने पाया कि जांच में गंभीर खामियां थीं — न तो पहचान परेड कराई गई, न ही बरामद हथियारों, गोलियों और फिंगरप्रिंट्स को सुरक्षित रखा गया। कोर्ट ने कहा कि
“यदि जांच प्रशिक्षित पुलिस द्वारा की जाती तो नतीजा अलग हो सकता था।”
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया कि आरोपी घटनास्थल पर थे, इसलिए उनके खिलाफ हत्या, आतंकी गतिविधियों और अन्य अपराधों के आरोप सिद्ध नहीं हुए।
हालांकि, कोर्ट ने पाया कि आरोपियों के पास से हथियार और ग्रेनेड बरामद हुए, इसलिए उन्हें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A) के तहत दोषी ठहराया गया और 10 साल की सजा व ₹1 लाख जुर्माना लगाया गया।
कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने पहले ही 10 साल की सजा काट ली है, उनकी सजा पूरी मानी जाएगी।

