सुप्रीम कोर्ट में सारी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी : SC ने सभी हाईकोर्ट को मूल रिकॉर्ड का अंग्रेजी अनुवाद भेजने के निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

25 Nov 2018 11:37 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट में सारी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी : SC ने सभी हाईकोर्ट को मूल रिकॉर्ड का अंग्रेजी अनुवाद भेजने के निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]

    सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को मूल रिकॉर्ड स्थानीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर भेजने के निर्देश दिए हैं।

    न्यायमूर्ति एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 में यह अनिवार्य है कि सुप्रीम कोर्ट  में सारी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी।

    दरअसल पीठ एक आपराधिक अपील सुन रही थी जिसमें मौत की सजा सुनाई गई थी।

    आरोपी के वकील ने पीठ को बताया कि उन्हें  पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट, रिकवरी मेमो, मेडिकल सर्टिफिकेट्स जैसे रिकॉर्ड पर भरोसा करना है।  अदालत ने नोट किया कि इनका अभी तक अनुवाद नहीं किया गया है और इस प्रकार सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी।

    इसके बाद पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया कि किन कारणों से आपराधिक अपीलों में स्थानीय भाषा से दस्तावेजों / प्रदर्शनों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए नियमों में पर्याप्त प्रावधान होने के बावजूद ऐसा क्यों नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट को अंग्रेजी में अनुवाद क्यों नहीं भेजा गया।

    अदालत ने आगे कहा: " इन परिस्थितियों में, हम सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित करने पर विचार करने के लिए उचित मानते हैं कि जहां भी आवश्यक हो, स्थानीय भाषा से अंग्रेजी भाषा में मूल रिकॉर्ड्स का अनुवाद प्रस्तुत किया जाए, जिसे इस न्यायालय में प्रेषित किया जाना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 में यह अनिवार्य है कि इस न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। "

    पीठ ने यह भी नोट किया कि पहतू कंवर और अन्य बनाम बिहार राज्य मामले में  उच्चतम न्यायालय को दस्तावेजों के अंग्रेजी भाषा में  अनुवाद के मुद्दे का सामना करना पड़ा था और पीठ ने ऐसे ही दिशा निर्देश जारी किए थे।

    "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस अदालत द्वारा दिए गए उपर्युक्त निर्देशों का पालन करने के लिए कोई गंभीर नहीं है।”

     पीठ ने कहा कि हम इस आदेश को दोहराते हैं और सभी उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्री को  उपर्युक्त दिशानिर्देशों का पालन करने और अंग्रेजी भाषा में निचली अदालत के पूरे रिकॉर्ड भेजने के लिए निर्देशित करते हैं।


     
    Next Story