बिच्छू टिप्पणी पर शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक शिकायत पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वीकार की
LiveLaw News Network
17 Nov 2018 3:29 PM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित ‘ बिच्छू’ टिप्पणी को लेकर कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसम्बर को करेगी।
याचिकाकर्ता राजीव बब्बर के याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने संज्ञान लिया है और अगली सुनवाई में राजीव बब्बर को शिकायत की गवाहों की लिस्ट कोर्ट को देनी होगी।
दरअसल कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गई कथित ‘बिच्छू’ वाली टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई।
दिल्ली बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने अपनी याचिका में कहा है कि थरूर के इस बयान से बीजेपी कार्यकर्ताओं, आरएसएस कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों को गहरा धक्का लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 का लोकसभा चुनाव और उसके कई बाद कई विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीते हैं।
याचिका में कहा गया है कि शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और आरोपी ने जानबूझ कर यह द्वेषपूर्ण काम किया जिसकी मंशा भगवान शिव के भक्तों की धार्मिक मान्यताओं का अपमान कर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। शिकायत में बयान को असहनीय दुर्व्यवहार और लाखों लोगों की आस्था का पूरी तरह अपमान बताया गया है। मानहानि से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और धारा 500 के तहत यह शिकायत दायर की गई है।
गौरतलब है कि थरूर ने बेंगलुरू साहित्य महोत्सव में दावा किया था कि एक अनाम आरएसएस नेता ने मोदी की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू’’ से की थी।