छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ CBI निदेशक आलोक वर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, शुक्रवार को सुनवाई

LiveLaw News Network

24 Oct 2018 7:28 AM GMT

  • छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ CBI निदेशक आलोक वर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, शुक्रवार को सुनवाई

     छुट्टी पर भेजे जाने के आदेश के खिलाफ सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है और 26 अक्तूबर को सुनवाई होगी।

    बुधवार को आलोक वर्मा की ओर से वकील गोपाल शंकरनारायणन ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ को बताया कि वो जल्द ही याचिका दाखिल करेंगे और इस पर सुनवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि वो शुक्रवार को सुनवाई करेंगे।

    इस बीच वकील प्रशांत भूषण भी पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं।  भूषण ने राकेश अस्थाना को सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बनाए जाने को भी कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी। अब उन्होंने एम नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बनाए जाने की आलोचना की है और कहा है कि वो इसके खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे।

    इस बीच केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया। इसके साथ ही ज्वाइंट डायरेक्टर एम. नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। करीब 13 अधिकारियों का तबादला भी कर दिया गया है।

    इससे पहले स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना   के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने FIR दर्ज की है। FIR को रद्द करने की मांग को लेकर अस्थाना दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे और उन्हें  मंगलवार को कोर्ट से राहत मिल चुकी है।

    हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा है कि 29 अक्तूबर को सीबीआई निदेशक द्वारा राकेश अस्थाना पर लगाए गए आरोपों पर जवाब देंगे। कोर्ट ने तब तक इस मामले में अस्थाना की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है और मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है।

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