डीपी यादव 16 नवंबर को देहरादून जेल में सरेंडर करे : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

24 Oct 2018 5:17 AM GMT

  • डीपी यादव 16 नवंबर को देहरादून जेल में सरेंडर करे : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में सजायाफ्ता  बाहुबली नेता डीपी यादव को 16 नवंबर को देहरादून जेल में सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं।

    चीफ जस्टिर रंजन गोगोई की अगवाई वाली पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि 19 अक्तूबर को उसकी सर्जरी हो चुकी है और तीन नवंबर को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद दो सप्ताह तक वो घर रह सकता है फिर 16 नवंबर को देहरादून की जेल में सरेंडर कर दें जहां वो सजा काट रहे हैं।

    गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डीपी यादव को गाजियाबाद के एक अस्पताल में 19 अक्तूबर को सर्जरी कराने की इजाजत दी थी। पीठ ने अस्पताल से 22 अक्तूबर तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था।

    सुनवाई में कोर्ट ने डॉक्टरों से रिपोर्ट मांगी थी कि वो सर्जरी के लिए फिट हैं या नहीं।

    दरअसल डीपी यादव ने अंतरिम जमानत का वक्त बढाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। यादव ने कहा है कि वायरल बुखार होने की वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो पाई। लिहाजा उन्हें जमानत के 15 दिन और चाहिए।

    इससे पहले डीपी यादव को 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए स्वास्थ्य के आधार पर 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाई थी कि निचली अदालत में एक करोड रुपये और इतने की ही दो श्योरटी जमा कराएं। निचली अदालत ने डीपी यादव को 1992 में गाजियाबाद के विधायक की हत्या की साजिश में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है और वो देहरादून जेल में बंद सजा काट रहा है।

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