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सीलिंग तोड़ने पर BJP सासंद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को तलब किया

LiveLaw News Network
19 Sep 2018 2:51 PM GMT
सीलिंग तोड़ने पर BJP सासंद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को तलब किया
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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी द्वारा पूर्वी दिल्ली में जबरन सीलिंग तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी को 25 सितंबर को पेश होने का आदेश भी जारी किया है।

जस्टिस मदन बी लोकुर, एस अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुने गए प्रतिनिधि ही कोर्ट के फैसले की अवमानना करते हैं।

बुधवार को सुनवाई के दौरान अमिक्स क्यूरी ने कहा कि सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है  जबकि कोर्ट का आदेश है कि मॉनिटरिंग कमेटी के काम मे बाधा नही पहुचाई जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि ये कदम सरकारी काम में बाधा पहुंचाना है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट  दर्ज कराई गई है।

दरअसल  सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने कोर्ट में दाखिल अर्जी में मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना का केस चलाने और कडी कार्रवाई की मांग की है। मॉनिटरिंग कमेटी ने अर्जी के साथ गोकुलपुर में जबरन सील तोडने संबंधी वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट में लगाया है।  इससे पहले सीलिंग कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा समेत कई नेताओं सुप्रीम कोर्ट को तलब कर चुका है। हालांकि उनके बिना शर्त मांफी मांगने पर कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया।

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