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MP में चार साल की बच्ची से रेप और हत्या में दोषी की मौत की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
LiveLaw News Network
18 Sep 2018 11:27 AM GMT

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मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 4 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी विनोद उर्फ राहुल की फांसी की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सोमवार को दोषी की अपील पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ ने रजिस्ट्री को केस से जुडे़ रिकॉर्ड को भी तलब करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल इसी साल 9 अगस्त को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने दोषी विनोद की मौत की सजा बरकरार रखी थी। विनोद ने 13 मई 2017 को 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर थी।
विनोद को शहडोल की निचली अदालत ने इसी साल 28 फ़रवरी को फांसी की सजा सुनाई थी। जिसके ख़िलाफ़ विनोद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने इसे भी इस मामले को दुर्लभतम से दुर्लभ अपराध करार देते हुए फांसी की सजा बरकरार रखी थी।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सोमवार को दोषी की अपील पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ ने रजिस्ट्री को केस से जुडे़ रिकॉर्ड को भी तलब करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल इसी साल 9 अगस्त को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने दोषी विनोद की मौत की सजा बरकरार रखी थी। विनोद ने 13 मई 2017 को 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और बाद में उसकी हत्या कर थी।
विनोद को शहडोल की निचली अदालत ने इसी साल 28 फ़रवरी को फांसी की सजा सुनाई थी। जिसके ख़िलाफ़ विनोद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जबलपुर हाईकोर्ट ने इसे भी इस मामले को दुर्लभतम से दुर्लभ अपराध करार देते हुए फांसी की सजा बरकरार रखी थी।
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