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बेस्ट बेकरी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से घायल हुए एक व्यक्ति को 3 लाख रुपए देने को कहा; मुकर गए गवाहियों को मुआवजा नहीं [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network
6 Sep 2018 5:04 AM GMT
बेस्ट बेकरी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से घायल हुए एक व्यक्ति को 3 लाख रुपए देने को कहा; मुकर गए गवाहियों को मुआवजा नहीं [आर्डर पढ़े]
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बेस्ट बेकरी विस्फोट में घायल हुए नसीबुल्ला हबीबुल्ला को 3 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार यह राशि से छह सप्ताह के भीतर उसे दे दे।

 इस मामले के प्रतिवादी नंबर 12 (जो कि विस्फोट में घायल हो गया था) - नसीबुल्ला हबीबुल्ला को, छह सप्ताह के भीतर 3 लाख रुपए मुआवजा देना उचित रहेगा”

 इसके साथ ही, न्यायमूर्ति आर बनुमती और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने बेस्ट बेकरी मामले में एक गवाह यास्मीन नफीतुल्ला हबीबुल्ला शेख को दिए गए मुआवजा को निरस्त कर दिया। सुनवाई के दौरान शेख गवाही देने से मुकर गई थी।

 हाईकोर्ट ने गुजरात दंगे के दौरान बेस्ट बेकरी विस्फोट के पीड़ितों को तीन लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था। राज्य ने मुआवजे से संबंधित आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य ने इस बीच, छह पीड़ितों को मुआवजा दे दिया था। इस पर गौर करते हुए पीठ ने राज्य से यास्मीन शेख को भी मुआवजा देने को कहा जो इस दंगे के दौरान घायल हो गई थी।

 इससे पहले यास्मीन शेख ने एक याचिका दायर कर अपने पूर्व बयान को वापस लेने की अनुमति मांगी थी। हालांकि उसकी यह याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, पर हाईकोर्ट ने उसके बयान को विश्वसनीय नहीं माना था।

 उसको मुआवजा देने के खिलाफ राज्य की दलील को मानते हुए पीठ ने कहा, “चूंकि प्रतिवादी नंबर 13, यास्मीन नफीतुल्ला हबीबुल्ला शेख ने हाईकोर्ट द्वारा उसके बयान को विश्वसनीय नहीं माने जाने के बाद बयान वापस ले लिया है और यह तथ्य की वह इस दंगे में घायल नहीं थी, प्रतिवादी नंबर 13 को मुआवजा देने का निर्देश उचित नहीं होगा।”


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