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मालेगांव धमाका : लेफ्टीनेंट कर्नल पुरोहित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, ट्रायल कोर्ट जाने की छूट

LiveLaw News Network
4 Sep 2018 1:14 PM GMT
मालेगांव धमाका : लेफ्टीनेंट कर्नल पुरोहित की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया, ट्रायल कोर्ट जाने की छूट
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सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम धमाके के आरोपी लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की याचिका पर मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

मंगलवार को जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले की SIT जांच कराने की याचिका पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्वतंत्रता देते हुए कहा कि वो चाहें तो इस मामले में ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं।

सुनवाई के दौरान लेफ्टीनेंट कर्नल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि किसी ना किसी फोरम को इस याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए। इस पर जस्टिस गोगोई ने सहमति जताई, “ हां, किसी ना किसी फोरम को इसे सुनना चाहिए।

दरअसल लेफ्टीनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग की थी।

श्रीकांत पुरोहित ने याचिका में कहा था कि उन्हें मालेगांव ब्लास्ट मामले में जानबूझ कर फसाया गया क्योंकि वो ISIS और SIMI जैसे प्रतिबंधित संगठनों के पीछे लोगों की जांच कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने सेना की रिपोर्ट को भी याचिका में संलग्न किया है जिसमें वो अपने काम का सारा ब्यौरा दे रहे थे। कर्नल पुरोहित ने इस मामले में मुआवजे की मांग भी की है।

याचिका में कर्नल पुरोहित ने सेना के कर्नल आरके श्रीवास्तव पर अवैध रूप से अगवा करने और फिर महाराष्ट्र ATS को सौंपने व पुलिस द्वारा टार्चर करने के आरोप भी लगाए।

कर्नल पुरोहित ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सेवानिवृत संयुक्त सचिव  RVS मणि द्वारा दिए गए बयान को भी आधार बनाया जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्नल पुरोहित को फंसाया गया।

गौरतलब है कि कर्नल पुरोहित फिलहाल जमानत पर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ही केस में जमानत दी थी।

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