असम में NRC को लेकर मीडिया में अफसरों की बयानबाजी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चाहते तो जेल भेज देते, आपका काम NRC पूरा करना

LiveLaw News Network

7 Aug 2018 7:12 PM IST

  • असम में NRC को लेकर मीडिया में अफसरों की बयानबाजी से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चाहते तो जेल भेज देते, आपका काम NRC पूरा करना

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दो शीर्ष अधिकारियों नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स के असम के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला और भारत के रजिस्ट्रार जनरल शैलेश को NRC से बाहर हुए 40 लाख लोगों के दावों और आपत्तियों' से संबंधित मामले को मीडिया से साझा करने पर आड़े हाथ लिया।

     न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की पीठ ने 31 जुलाई को शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश के बाद  दोनों अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रेस वक्तव्यों और साक्षात्कारों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उन्हें चेतावनी देने के लिए मंगलवार के लिए मामले को  बेंच ने सूचीबद्ध किया जबकि ये सुनवाई 16 अगस्त होनी है।

    उनके आचरण पर  गंभीरता से लेते हुए पीठ ने अदालत की पूर्व अनुमति के बिना असम में चल रहे एनआरसी पर मीडिया से बात करने पर  उन्हें अवमानना ​​की कार्रवाई की चेतावनी दी।

    बेंच ने कहा कि वह उन्हें जेल भेज सकते हैं लेकिन एनआरसी अधूरा है और अंतिम कवायद चल रही है। अदालत दोनों अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान पर नाराज हुआ कि जिनके नाम एनआरसी के मसौदे में नहीं हैं, उन्हें फाइनल एनआरसी में "किसी भी वैध दस्तावेज" के प्रस्तुत करने के अधीन अवसर मिलेगा।

     न्यायमूर्ति नरीमन ने उनसे पूछा, "आप इस सवाल से कैसे चिंतित हैं? आप ऐसा कहने के लिए कौन हैं ? आपका काम केवल एनआरसी के मसौदे को पूरा करना है। "

    दोनों अधिकारियों  विशेष रूप से हजेला द्वारा दिए गए व्यापक साक्षात्कारों को पढ़कर पीठ ने बार-बार पूछा कि इस मामले में जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है तो अधिकारियों को प्रेस से बात करने का अधिकार किसने दिया ?

     "आप उन सभी चीजों को कहने वाले कौन हैं? मत भूलें कि आप अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। आप ऐसा कैसे कहते हैं? "न्यायमूर्ति नरीमन ने पूछा। न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, "आप दोनों को अवमानना ​​के दोषी ठहराया जाना चाहिए और आप दोनों को जेल भेजना चाहिए। आपके पास यह सब कहने का दायरा कहां है? "

     अदालत में उपस्थित दोनों अधिकारियों ने इस पर माफी मांगी और अदालत को आश्वासन दिया कि वे अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, "यह आप दोनों के हिस्से पर सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। कृपया भविष्य में ऐसा मत करो। आपके पास बहुत काम है। आपका काम एनआरसी के लिए है ना कि किसी को ब्रीफ करने के लिए। "

     न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा कि जिस तरीके से मीडिया में दोनों अधिकारी बोल रहे हैं वो बेहद अनुचित है। न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, " SOP  जमा होने से पहले ही आप सभी प्रकार की चीजें कह रहे हैं।" बाद में एक संक्षिप्त आदेश में पीठ ने कहा, "हम इस मामले में दोनों को जेल भेज सकते थे  लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अंतिम एनआरसी की तैयारी के लिए अभ्यास चल रहा है, हम मामले में आगे की कार्रवाई करने से खुद को रोकते हैं। बाद में बेंच ने 16 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए इस मामले को तय किया जिसमें केंद्र और असम सरकार को अदालत के समक्ष SOP (मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया) का मसौदा दाखिल करना है।

    गौरतलब  है कि 31 जुलाई को अदालत ने केंद्र से कहा था कि 40.07 लाख लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, जिनके नाम एनआरसी के मसौदे से बाहर हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 16 अगस्त से पहले एनआरसी के लिए दावों और आपत्तियों से निपटने के लिए नियम तय करने को कहा है।

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