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बिहार शेल्टर होम रेप मामला : सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, मीडिया में पीड़ितों की धुंधली /बदली हुई तस्वीरें दिखाने पर भी रोक

LiveLaw News Network
3 Aug 2018 4:34 AM GMT
बिहार शेल्टर होम रेप मामला : सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, मीडिया में पीड़ितों की धुंधली /बदली हुई तस्वीरें दिखाने पर भी रोक
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बिहार के मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम में 30 से ज्यादा बच्चियों से बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान ले लिया है। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने   एक सामाजिक कार्यकर्ता की चिट्ठी पर  स्वत : संज्ञान लेते हुए ने केंद्र और बिहार सरकार को नोटिस  जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने वकील अपर्णा भट्ट को केस में एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया है।

गुरूवार को पीठ ने मीडिया में पीड़ितों की तस्वीरें दिखाए जाने पर भी सख्त ऐतराज जताया और आदेश जारी किया कि मीडिया  ब्लर करके या किसी भी तरह पीड़ितों की तस्वीरें नहीं दिखाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम की पीडितों के पास जाने पर मीडिया और अन्य प्राधिकरण को भी फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि ये क्या हो रहा है ? सब पीडितों का इंटरव्यू ले रहे हैं। उन्हें बच्चों की चिंता नहीं है। कई एजेंसियां इस मुद्दे पर काम कर रही हैं। सब बस उनसे मिलना चाहते हैं। पीठ ने इस मुद्दे पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से भी सहयोग मांगा है। अदालत सात अगस्त को अगली सुनवाई करेगी।

दरअसल इस मामले के सामने आने के बाद बिहार मे सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गुरूवार को बिहार बंद का आयोजन किया गया। विरोधी पार्टियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रही हैं। हालांकि समाज कल्याण विभाग की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर संचालक ब्रिजेश ठाकुर समेत नौ अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी को 26 जुलाई को जेल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की संतुति की है और जांच के लिए सीबीआई की टीम मुजफ्फरपुर पहुंच चुकी है

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