सभी पहाड़ी राज्यों में विशेष स्वास्थ्य पैकेज उपलब्ध कराना केंद्र का कर्तव्य है : उत्तराखंड हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

23 July 2018 4:42 AM GMT

  • सभी पहाड़ी राज्यों में विशेष स्वास्थ्य पैकेज उपलब्ध कराना केंद्र का कर्तव्य है : उत्तराखंड हाईकोर्ट

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक निर्देश जारी किए।

     न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोक पाल सिंह ने कहा कि यह केंद्र का कर्तव्य है कि वह सभी पहाड़ी राज्यों को विशेष स्वास्थ्य पैकेज दे। कोर्ट ने कहा, “उत्तराखंड को जिस तरह का वित्तीय संकट झेलना पड़ रहा है उससे हम अनजान नहीं हैं। केंद्र सभी पहाड़ी राज्यों को स्वास्थ्य पैकेज उपलब्ध कराए ताकि वह अपने-अपने राज्यों में आम स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार ला सकें इसके बारे में कोर्ट न्यायिक रूप से गौर कर सकता है। हम यहाँ यह बताना चाहेंगे कि जितनी भी योजनाओं की घोषणा की गई है या उन्हें लागू किया गया है उन्हें अवश्य ही निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जाए ताकि आम लोगों का पैसा बचाया जा सके। भारत सरकार को इसमें आगे एक पक्ष बनाया गया क्योंकि राज्य सरकार ने अपने एक हलफनामा में बताया कि उसने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है ताकि इन कार्यों के लिए पर्याप्त धन दिया जा सके।”

     कोर्ट ने यह बात दीपक रुवाली की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। इस याचिका में कहा गया है कि नैनीताल के सरकारी अस्पतालों – बीडी पाण्डेय (पुरुष) जिला अस्पताल, पीडी पाण्डेय (महिला) जिला अस्पताल और जीबी पन्त अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की कमी है। रुवाली ने याचिका में अस्पताल में कई अन्य तरह के एकामियाँ होने का आरोप लगाया है जैसे अस्पतालों में जगह और बुनियादी उपकरणों की कमी।

     कोर्ट ने कई सुनवाइयों के दौरान इन तीनो अस्पतालों में जिन बातों के एकमे है उसकी जांच की और उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक समिति गठित कर दी। इसके बाद कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किये -

     राज्य छह माह के भीतर मल्टी-स्पेशेलिटी अस्पताल शुरू करे




    • राज्य आज से छह माह के भीतर भोवाली टीबी सेनेटोरियम में मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमों और सार्वजनिक स्वास्थय मानदंडों के अनुसार मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल शुरू करेगा।

    • राज्य सरकार को इस अस्पताल के लिए एक नया भवन बनाने का निर्देश दिया जा रहा है जो आज से तीन माह के भीतर बनकर तैयार हो जाना चाहिए।

    • राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह टीबी सेनेटोरियम, भोवाली में मरीजों के इलाज के लिएपर्याप्त राशि आज से दो सप्ताह के भीतर जारी करे।

    • राज्य सरकार टीबी सेनेटोरियम, भोवाली अस्पताल की मरम्मत का काम तत्काल शुरू करे ताकि यह भवनमल्टी-स्पेशिलिटी अस्पताल केरूप में कार्य करने के लिए दो सप्ताह के भीतर तैयार हो जाए। 

    • राज्य बीडी पाण्डेय जिला अस्पताल में एक ह्रदय रोग इकाई जराचिकित्सा वार्ड आज से तीन माह के भीतर शुरू करे।

    • राज्य सरकार सभी तीनों अस्पतालों में डॉक्टरों, पराचिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां आज से तीन माह के भीतर अगर जरूरी हो तो, साक्षात्कारों के जरिये तत्काल आधार पर करे।

    • राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह सभी तीनों अस्पतालों में सर्दी का मौसम आने से पहले सेंट्रल हीटिंग की व्यवस्था करे।

    • सभी जिला अस्पतालों में जेनरेटर की व्यवस्था हो ताकि उनको बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो सके। 

    • राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसी भी जगह पदस्थापित डॉक्टर मरीजों के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध हों और अगर वे इसमें चूकते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

    • राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से छह माह के भीतर प्राथमिक, माध्यमिक और तीसरे दर्जे के अस्पतालों में डॉक्टरों, पराचिकित्सकों, नर्सों, प्रशासकोंकी नियुक्ति करेगा और उनको उचित उपकरण मुहैया कराएगी।

    • राज्य सरकार को निर्देश है कि वह सभी उप-जिला/उप-खंड अस्पतालों, विशेष केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया के मानदंडों के अनुरूप डॉक्टरों, नर्सों, पराचिकित्सकों आदि की नियुक्ति करेगी।

    • राज्य सरकार अस्पताल खोलने के क्रम में भारतीय जन स्वास्थ्य मानदंडों का पालन करेगी।

    • राज्य सरकार को निर्देश है कि वह सभी आवश्यक उपकरणों के साथ हर जिला अस्पताल में आज से तीन महीने के भीतर एक-एक ट्रॉमा केंद्र खोलेगी।

    • हम भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि वह पहाड़ी राज्यों में स्वास्थय सेवा में सुधार लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से विशेष स्वास्थ्य पैकेज जारी करे।

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