रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा कि 1994 के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए या नहीं
LiveLaw News Network
20 July 2018 7:03 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या के टाइटल विवाद में प्रारंभिक मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया कि 1994 के पांच जजों के संविधान पीठ के फैसले कि " मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, यहां तक की खुले में भी “ पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है या नहीं।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर की पीठ ने जिसमें मुस्लिम दलों में से एक के लिए पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन की दलीलों के बाद एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में जांच करने पर सहमति व्यक्त की थी कि 1994 का फैसला गलत था और पुनर्विचार की आवश्यकता है।
शुक्रवार को दलीलें शुरू होने से पहले अदालत में हिंदुओं के लिए उपस्थित होने के वाले वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन और कई अन्य लोगों ने वरिष्ठ वकील राजीव धवन के पिछले हफ्ते के सबमिशन के लिए विरोध किया कि हिंदू तालिबानों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था।धवन के तालिबान की हिंदुओं की तुलना और बामियान मूर्तियों के विध्वंस की तुलना मस्जिद के विनाश से करने पर उन्होंने सीजेआई से शिकायत की कि ऐसे तर्कों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिनकी मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है।उन्होंने इंगित किया कि धवन का तर्क भारत और विदेशों में मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया और हिंदुओं को खराब तरीके से दिखाया गया।
लेकिन धवन ने अदालत से कहा "मैं अपने बयान से खड़ा हूं। इस संविधान ने हमारे लोकतंत्र और कानून के शासन को संरक्षित किया है। यह मेरा विचार है कि तालिबान द्वारा बामियान मूर्ति को नष्ट कर दिया गया था, इसलिए 6 दिसंबर, 1 992 को बाबरी मस्जिद को हिंदू तालिबानों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। " सीजेआई ने धवन से कहा कि एक वरिष्ठ वकील के रूप में उन्हें अपने तर्कों में संयम का प्रयोग करना चाहिए और कहा कि शब्द (तालिबान) का उपयोग अनुचित, संदर्भ से बाहर और इस मुद्दे से प्रासंगिक नहीं था।
धवन ने दोहराया कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने वाले हिंदुओं में तालिबान हैं और कुछ वकील इस तरह के इस अदालत में व्यवहार करते हैं। धवन ने कहा कि उनका मतलब हर शब्द था और 6 दिसंबर, 92 "हिंदू आतंक" का एक उदाहरण था, उन्हें नहीं लगता कि हिंदू तालिबान का उपयोग अनुचित था क्योंकि यह आतंक का कार्य है।
सीजेआई ने जवाब दिया, "आप सोच सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन अदालत सोचती है कि यह पूरी तरह से अनुचित था।" वकीलों को अदालत के अंदर डेकोरम बनाए रखना चाहिए। एक वकील ने धवन के शब्दों पर गंभीर आपत्ति जताई और कहा, "आप हिंदुओं की तुलना तालिबान के साथ कर रहे हैं, यह किस तरह का शब्द है।"
बाद में उन्हें अदालत से बाहर ले जाया गया। 20 मिनट की गरमागरमी के बाद धवन ने 1994 के फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया।
1994 के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर बल देते हुए धवन ने तर्क दिया था कि मुस्लिम कानून में मस्जिद का एक विशेष स्थान है और एक बार मस्जिद की स्थापना की जाती है और ऐसी मस्जिद में प्रार्थना की जाती है तो वह अल्लाह की संपत्ति के रूप में जानी जाती है और कभी भी दाता या मस्जिद के संस्थापक को वापस नहीं दी जा सकती। इस्लामिक विश्वास को स्वीकार करने वाला कोई व्यक्ति इस तरह की मस्जिद में प्रार्थना कर सकता है और यहां तक कि अगर ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया हो तो भी जगह एक समान है जहां नमाज की पेशकश की जा सकती है।
वकील ने कहा कि कोर्ट ने ये पाया था कि अयोध्या को हिंदुओं की तीर्थयात्रा के स्थान के रूप में विशेष महत्व बताया कि ये प्राचीन विश्वास है कि भगवान राम वहां पैदा हुए थे जबकि मुस्लिम समुदाय के लिए एक प्राचीन मस्जिद के रूप में मस्जिद का महत्व है जो 1528 ईसवी में मीर बकी ने बनाई थी। विवादित स्थल के दो समुदायों के तुलनात्मक महत्व को इंगित करते हुए अदालत ने कहा कि हिंदुओं की पूजा पर 'यथास्थिति' रहेगी।
उन्होंने कहा कि जब धार्मिक प्रथा सभी धर्मों के लिए आम है, इस्लाम धर्म को पढ़ने और तुलनात्मक महत्व के आधार पर हिंदुओं की स्थिति बढ़ाने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।
धवन ने बताया कि विवादित स्थल में रामलला की स्थापना के संबंध में 1994 के फैसले में उस जगह पर पूजा करने के लिए हिंदुओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन बाबरी मस्जिद में नमाज देने के लिए मुसलमानों के अधिकारों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। यह कहा गया है कि मस्जिद इस्लाम और नमाज के धर्म के अभ्यास का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। (मुसलमान कहीं भी, यहां तक कि खुले में भी प्रार्थना कर सकते हैं, जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में टाइटल के मुकदमे में हिंदुओं को एक तिहाई हिस्सा, एक तिहाई मुसलमान और एक तिहाई से राम लला को देने का फैसला
1994 के यथास्थिति आदेश पर निर्भर रहा।