तमिलनाडु अयोग्य विधायक मामला : SC ने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एम सत्यनारायणन को तीसरा जज नियुक्त किया

LiveLaw News Network

28 Jun 2018 10:13 PM IST

  • तमिलनाडु अयोग्य विधायक मामला : SC ने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एम सत्यनारायणन को तीसरा जज नियुक्त किया

    तमिलनाडु में 18 विधायकों की अयोग्यता के मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने से इनकार करते हुए मामले का फैसला करने के लिए तीसरे न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति एम सत्यानारायण को नियुक्त किया है।

    17 अयोग्य विधायकों की ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की वेकेशन बेंच ने  ने मामला तय करने के लिए समय सीमा के की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि यह मद्रास हाईकोर्ट को तय करना है।

    गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति एस विमला को तीसरे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त  किया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों  के खिलाफ आरोपों को भी समाप्त कर दिया, याचिकाकर्ता ने इसे वापस ले लिया।

    टीटीवी दिनाकन शिविर के 17 अयोग्य विधायकों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने अयोग्यता मामले को स्थानांतरित करने के लिए याचिका दाखिल की थी। उनका  कहना था कि उनकी तमिलनाडु में उचित सुनवाई नहीं होगी क्योंकि उत्तरदाता बहुत प्रभावशाली हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और प्रभावित पार्टी में से एक उपमुख्यमंत्री हैं।

     याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जब संवैधानिक जनादेश यह है कि यदि कोई सीट खाली हो जाती है, तो चुनाव आयोग को 6 महीने की अवधि के भीतर चुनाव करना पड़ता है, इसका कारण यह है कि एक निर्वाचन क्षेत्र को निर्वाचित प्रतिनिधि के बिना इतने लंबे समय तक नहीं छोड़ा जा सकता है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुमोदन की कमी के लिए परियोजनाएं फंस गई हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह याचिका के हस्तांतरण के लिए एक उपयुक्त मामला है।विशेष रूप से मौजूदा मामले को 10 महीने से अधिक समय में तय करने में देरी के कारण इन विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र लगभग एक साल से पीड़ित हैं।

     14 जून को उच्च न्यायालय के डिवीजन खंडपीठ ने एक अलग फैसले दिए हैं और वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एच जी रमेश ने याचिका याचिका की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एस विमला को नामांकित किया था। इस मामले में पहले से ही 10 महीने की देरी हुई है और प्रत्येक गुजरने वाला दिन राज्य में एक बाधा उत्पन्न कर रहा है। न्यायमूर्ति विमला के खिलाफ पूर्वाग्रह को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि तीसरे न्यायाधीश की बहू को हाल ही में उसी उच्च न्यायालय के सरकारी वकील आपराधिक पक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और यह न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के हित में हस्तांतरण के लिए एक वैध आधार है।

    मद्रास उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने 14 जून को AMMK नेता टीटीवी दिनाकरन के प्रति निष्ठा के कारण 18 असंतुष्ट AIDMK विधायकों की अयोग्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अलग- अलग फैसले दिए थे।

    मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने स्पीकर के  फैसले को बरकरार रखा जबकि न्यायमूर्ति एम सुंदर इससे असहमत रहे।

    जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया, वे थे: थंगातमिलसेल्वन (अंदिपट्टी निर्वाचन क्षेत्र), आर मुरुगन (हरूर), एस मारिपप्पन केनेडी (मानमदुराई), के कार्तिरकमु (पेरियाकुलम), सीजयंती पद्मनाभन (गुडियाट्टम), पी पलानीप्पन (पपरेदीपिपट्टी) , वी सेंथिलबालाजी (अरवकुरीची), एस मुथियाह (परमकुडी), पी वीट्रियल (पेरामपुर), एनजी पार्थिबान (शोलिंगूर), एम कोठंदपानी (तिरुपुर), टीए एलुमालाई (पुनानाम्य), एम रंगासामी (थंजावुर), आर थांगथुरई (निलाकोट्टाई), आर बालसुब्रमणि (अंबुर), एथिरकोट्टई एसजी सुब्रमण्यम (सत्तूर), आर सुंदरराज (ओटापीदारम) और के उमा महेश्वरी (विलाथिकुलम)।

     विधायकों को स्पीकर पी धनपाल द्वारा 18 सितंबर, 2017 को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची और तमिलनाडु विधानसभा (शुद्धता के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1986 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

    22 अगस्त, 2017 को 18 याचिकाकर्ताओं  (एक और विधायक एसटीके जकाययान के अलावा जो बाद में सत्ता शिविर में शामिल हो गए) और तत्कालीन राज्यपाल (प्रभारी) सी विद्यासागर राव के बीच एक बैठक से अयोग्यता कार्यवाही शुरू हुई।

     इस बैठक के दौरान विधायकों ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री को "अपना समर्थन वापस लेने" के समान प्रतिनिधित्व सौंपे। इस बैठक में विधायकों द्वारा बाद में प्रेस ब्रीफिंग ने मुख्य सरकार व्हिप एस राजेंद्रन को 24 अगस्त कोस्पीकर के सामने याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया था और मांग की थी कि 19 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए क्योंकि उनके कार्य स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ने के लिए हैं।

     दूसरी तरफ विधायकों ने जोर देकर कहा कि राज्यपाल को प्रस्तुतिकरण जमा करना उनकी सदस्यता छोड़ने के समान नहीं है।

    हालांकि स्पीकर ने 19 विधायकों में से जकाययान को छोडकर 18 को अयोग्य घोषित कर दिया  जिन्होंने स्पीकर  से मुलाकात की थी और उन्हें सूचित किया था कि उन पर राज्यपाल को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का दबाव डाला गया था। अयोग्य विधायकों ने तब उच्च न्यायालय से संपर्क किया। पिछले साल नवंबर में इस मामले में शामिल संवैधानिक मुद्दों के मद्देनजर याचिका को न्यायमूर्ति के रविचंद्रबाबू ने डिवीजन बेंच को संदर्भित किया था।

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