6 महीने के भीतर आवारा कुत्तों को सड़क से शेल्टर होन में शिफ्ट करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]

LiveLaw News Network

19 Jun 2018 5:33 PM IST

  • 6 महीने के भीतर आवारा कुत्तों को सड़क से शेल्टर होन में शिफ्ट करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]

      उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी आवार  कुत्ते सड़कों से छह महीने की अवधि के भीतर शेल्टर होम में स्थानांतरित हो जाएं।

    न्यायमूर्ति वीके बिष्ट और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की  बेंच  ने निर्देश दिया, "यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छह महीने की अवधि के बाद सड़क पर कोई आवारा कुत्ता नहीं पाया जाना चाहिए। ऐसे कुत्तों को आश्रय घर के अंदर रखा जाना चाहिए।"

    इसमें अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक शहर, कस्बे और गांव में आवारा कुत्तों की संख्या निर्धारित करें  और इसके बाद, आवश्यकतानुसार आश्रय घरों के निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।

    बेंच ने राज्य को गैर-सरकारी संगठनों से पूछने के लिए  अख़बार में एक विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया जो कि कुत्तों के लिए एक आश्रय घर के विचार के खिलाफ हैं और ऐसे कुत्तों को लेने के लिए तैयार हैं।

     इसके अलावा बेंच ने  "खतरनाक आवारा कुत्तों" की हत्या के लिए कानून बनाने पर विचार करने के लिए राज्य पर छोड़ दिया है।

    अदालत ने पिछले साल अगस्त में नैनीताल निवासी गिरीश चंद्र खोलिया द्वारा दायर याचिका की सुनवाई की थी। याचिका में राज्य में  कुत्तों के बढ़ते खतरे का मुद्दा उठाया गया था, कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में 11,000 से अधिक कुत्ते के काटने के मामलों की सूचना मिली है।

    खोलिया द्वारा तैयार किए गए मुद्दे में कहा गया है: "क्या नागरिकों का जीवन आवारा कुत्तों से महत्वपूर्ण है और क्या राज्य के अधिकारियों की कुत्ते से काटने से ज्य के लोगों की जान बचाने / बचाने के लिए कर्तव्य / जिम्मेदारी है । "

     इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अब राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में उचित कदम उठाने के लिए सभी संबंधित लोगों को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।

    इसके अलावा नगरपालिका और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि सभी घरों में कुत्ते कानून के अनुसार पंजीकृत हों। न्यायालय ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन न करने  को अदालत की अवमानना ​​के रूप में माना जाएगा, "इस मामले की गंभीरता को लेकर इस मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम  निर्देशित करते हैं नगरपालिका निकायों और स्थानीय निकायों समेत अधीनस्थ अधिकारियों को मुख्य सचिव द्वारा जारी दिशा निर्देश को ना मानना इस न्यायालय के आदेश की अवमानना ​​माना जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। "

    मामला अब 16 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है और मुख्य सचिव को एक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है जिसमें इस संबंध में उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया जाएगा।


     
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