फ्लैट मालिक की सहमति के बिना उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना निजता पर हमला है: बॉम्बे HC[निर्णय पढ़ें]
LiveLaw News Network
18 Jun 2018 9:18 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि दैनिक गतिविधियों की निगरानी के लिए किसी के फ्लैट या निवास के बाहर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करना निजता पर हमला है।
न्यायमूर्ति एसजे कथवाल्ला फरहाद गिनावाला द्वारा दायर एक सूट पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें वो, उनके बेटे और दो बेटियां फरहाद की तीसरी बेटी जेनोबिया से तत्काल अंतरिम राहत मांग रही थीं, जो अपने पति के साथ मुकदमे में प्रतिवादी हैं।
केस पृष्ठभूमि
फरहाद की पत्नी प्रविन कोलाबा में रुटन मनोर नामक एक इमारत की मालिक थी। पूरा परिवार उस इमारत में रहता था लेकिन प्रविन की मृत्यु के बाद फरहाद और बेटी जेनोबिया दोनों सह-मकान मालिक बन गए।
वादी की दलील ये थी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में जेनोबिया और उसके पति ने सीटीसीवी कैमरे को मुख्य प्रवेश द्वार पर फ्लैट नंबर 5 और 6 के लिए रुटन मनोर की दूसरी मंजिल पर उनकी सहमति के बिना लगा दिया जिसमें फरहान के बेटे रूस्तम और अन्य बेटी रह रहे थे और वहां से वो निगरानी कर रहे थे कि उन फ्लैटों में से कौन आ और बाहर जा रहा है, जिससे उनकी निजता पर हमला किया जा रहा है।
इसके अलावा, जेनोबिया कथित तौर पर उनकी सहमति के बिना वादियों व उनके घरों के अंदर की तस्वीर और वीडियो ले रही थी और लगातार उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही थी। यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी लगातार फरहाद को डराने की कोशिश कर रहे थे, जो एक वरिष्ठ नागरिक और उनके परिवार के अन्य सदस्य हैं।
कहा जाता है कि ज़ेनोबिया ने रुटन मनोर के निर्माण की आम छत तक प्रवेश द्वार को बंद कर दिया है, जिससे आम छत पर याची की पहुंच और छत पर स्थित पानी के टैंक और लिफ्ट रूम को वंचित कर दिया गया है। जब अदालत ने इस तरह के व्यवहार के लिए जेनोबिया से स्पष्टीकरण मांगा तो उसने कहा कि वह ऐसा कर रही थी क्योंकि याची छोटे कारणों से न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे थे और उन्होंने किरायेदारों के रूप में तीसरे पक्ष को रूटन मनोर में शामिल किया था।
आदेश
“ इसलिए इस अदालत ने प्रतिवादी के लिए पेश वकील को यह स्पष्ट कर दिया कि अदालत को कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 1 इस तरह से खुद को याची और उनके मेहमानों को परेशान करने के लिए स्वयं को आयोजित कर रहा है, और अदालत उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकती "अदालत ने कहा।
तदनुसार प्रतिवादियों ने एक उपक्रम दिया जिसमें कहा गया था कि वे याची की कोई और तस्वीर या वीडियो नहीं लेंगे। अदालत ने उपक्रम स्वीकार कर लिया। अदालत ने प्रतिवादियों को यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल अपनी मंजिल पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं जहां वे रहते हैं। अदालत ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि याची को आम छत तक पहुंचने दें और अनुपालन के मामले में, वकीलों को हस्तक्षेप और समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया गया।