बॉम्बे हाईकोर्ट ने I&B मंत्रालय को समाचारों में 'दलित' शब्द का उपयोग न करने के लिए मीडिया को बताने पर विचार करने के निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]
LiveLaw News Network
9 Jun 2018 11:01 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि मीडिया आउटलेट को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा भेजे गए उस सर्कुलर के प्रकाश में समाचारों में 'दलित' शब्द का उपयोग करना बंद करने पर विचार करें, जो संघ और राज्य सरकारों को भेजा गया था कि अनुसूचित जाति से संबंधित किसी व्यक्ति के लिए इस शब्द का उपयोग ना किया जाए।
न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जेडए हक की पीठ दो साल पहले पंकज मेशराम द्वारा दायर पीआईएल की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सभी सरकारी दस्तावेजों से 'दलित' शब्द को हटाने की मांग की थी।
नवंबर 2017 में, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने मामले में सुनवाई के दौरान आधिकारिक दस्तावेजों से दिए गए शब्द को हटाने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। अंत में, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के निदेशक ने 15 मार्च, 2018 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को 'दलित' शब्द का उपयोग करने से बचना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित होने पर एजीपी डीपी ठाकरे ने प्रस्तुत किया कि राज्य भी इस मामले पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में है।
याचिकाकर्ता के वकील एसआर नरनावेर ने कहा कि उक्त परिपत्र के प्रकाश में मीडिया को शब्द का उपयोग रोकने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए और उत्तरदाताओं और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी निर्देश दिया जाना चाहिए।
इस प्रकार अदालत ने आई एंड बी मंत्रालय से कहा कि मीडिया को शब्द का उपयोग करने से बचने के लिए निर्देशित करने पर विचार करें। अदालत ने कहा: "जैसा कि केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, हम पाते हैं कि यह उत्तरदाता 2 (प्रेस काउंसिल) और मीडिया एक ही शब्द का उपयोग करने से बचने के लिए कानून के अनुसार उचित दिशा-निर्देश भी जारी कर सकता है। क्षेत्र के विभिन्न संस्थान हमारे सामने नहीं हैं और इसलिए हम उत्तरदाता 1 (आई और बी) को मीडिया को ऐसे दिशानिर्देश जारी करने के सवाल पर विचार करने और अगले छह हफ्तों के भीतर उचित निर्णय लेने के लिए निर्देशित करते हैं। "