आधार क्यूआर कोड के स्कैन नहीं होने पर छात्र को एम्स की परीक्षा में नहीं बैठने देने का मामला -दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स ,यूआईडीएआई को भेजा नोटिस [याचिका पढ़े]
LiveLaw News Network
3 Jun 2018 9:25 PM IST
एम्स एमबीबीएस परीक्षा का रिजल्ट 18 जून को आने वाला है। इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक छात्र की याचिका पर केंद्र सरकार, एम्स और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी किया है। इस छात्र ने याचिका दायर कर इस वर्ष के एम्स एमबीबीएस परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग की है क्योंकि कर्नाटक के एक परीक्षा केंद्र पर आधार क्यूआर कोड के स्कैन नहीं होने के कारण उसे इस परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था।
अभिमन्यु विश्नोई ने अपनी कहानी के साथ हाईकोर्ट में अपील की कि कैसे उसे कर्नाटक के गुलबर्गा केंद्र पर उसे 25 को हुई परीक्षा में उक्त कारण से बैठने नहीं दिया गया।
उसने बताया कि जब उसने अपना आधार कार्ड सत्यापन के लिए दिया तो उसे बताया गया की क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है और उसका आधार कार्ड सही नहीं है।
उसे उस परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया जिसके लिए वह पिछले दो सालों से तैयारी कर रहा था।
विश्नोई ने अपनी याचिका में कहा कि उसने परीक्षा नियंत्रक को लिखा और उसे अपने जीवन का एक महत्त्वपूर्ण मौक़ा गंवाना पड़ा है।
विश्नोई के वकील ने कहा कि आधार अधिनियम, 2016 की धारा 4(3) के तहत सिर्फ आधार कार्ड दिखाना ही पर्याप्त है और किसी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर किसी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका सत्यापन नहीं हो पाया।
इस मामले की सुनवाई अब 8 जून को होनी है।