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यूपी में आवारा कुत्तों को मार डालने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जताई

LiveLaw News Network
29 May 2018 5:32 AM GMT
यूपी में आवारा कुत्तों को मार डालने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जताई
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पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में कई बच्चों की मौत के बाद आवारा कुत्तों को मार डालने के खिलाफ दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एम एम शांतनागौदर की सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच  ने सोमवार को इस मामले में 1 जून को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।

जब वकील गार्गी श्रीवास्तव ने इसका उल्लेख किया तो बेंच ने कहा, "इसे 1 जून को सुना जाएगा।”

" उत्तर प्रदेश सरकार को  यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दें कि सीतापुर जिले में पिछले सात महीनों में 13 बच्चों की मौत के प्रभाव के बाद राज्य कुत्तों की हत्या रोके जब तक कि यह स्थापित नहीं किया जाए कि कुत्ते ऐसे हमलों के पीछे हैं।

याचिका में कहा गया है कि बाद में हुई जांच ने जंगली जानवरों द्वारा बच्चों पर हमलों की ओर इशारा किया था और कुत्ते इनके पीछे नहीं थे। "सीतापुर में आवारा कुत्तों की अंधाधुंध और अमानवीय हत्या हुई, इस धारणा पर कि कथित  तौर पर कुत्ते के हमलों के कारण बच्चों की मौत हो रही है।”

याचिका में दावा किया गया है कि जिला प्रशासन द्वारा हमलों की संख्या और उसके पीछे कारणों के उचित और समय पर प्रयासों की कमी के कारण हमलों में भारी वृद्धि हुई है और रिपोर्ट के मुताबिक 13 बच्चों की मौत हुई है। याचिका में दावा किया गया है कि इस महीने ये समस्या बढ़ी है जब सीतापुर के जिला मजिस्ट्रेट के बयान मीडिया में छपे हैं कि आवारा कुत्तों द्वारा हमले किए जा रहे हैं।

 "इस तरह की अख़बारों की रिपोर्ट के बाद उन्हें जिंदा जलाने, उन्हें जीवित दफनाने, उन्हें 'लाठी' से मारने, उन्हें कचरे के ढेर में खून में लथपथ छोडने जैसी क्रूर घटनाओं में वृद्धि हुई है, “ याचिका में कहा गया है।

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