बोधगया मंदिर में सीरियल ब्लास्ट में NIA कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया, सजा पर सुनवाई 31 को
LiveLaw News Network
25 May 2018 7:39 AM GMT
बिहार के बोधगया में 7 जुलाई 2013 में हुए महाबोधी मंदिर सीरियल ब्लास्ट मामले में NIA की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। स्पेशल जज मनोज कुमार ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा पर सुनवाई 31 मई को होगी।
आरोपियों में हैदर, इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी हैं।हैदर, मुजीबुल्लाह और इम्तियाज रांची के रहने वाले हैं जबकि उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाले हैं।फिलहाल ये सभी बेउर जेल के बंद हैं।
बोधगया ब्लास्ट में NIA ने करीब 90 गवाह पेश किए। 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद स्पेशल जज ने 25 मई तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि 7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए एक बाद एक सीरियल ब्लास्ट में दो लोग घायल हो गये थे।
NIA ने मामले की जांच करने के बाद इन सभी आरोपियों के खिलाफ 3 जून, 2014 को चार्जशीट दाखिल की थी। 27 अक्टूबर, 2013 को पटना के गांधी मैदान में हुए ब्लास्ट में भी ये सभी आरोपी हैं।
7 जुलाई, 2013 की सुबह साढ़े 5 से 6 बजे के बीच महाबोधि मंदिर में एक के बाद एक नौ विस्फोट हुए थे।आतंकियों ने महाबोधि वृक्ष के नीचे भी दो बम लगाए थे। सिलेंडर बम रखा गया था, जिसमें टाइमर लगा हुआ था। एनआईए ने जांच में यह भी माना है कि इन आरोपियों ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का बदला लेने के लिए बोधगया में सीरियल ब्लास्ट किए थे। ब्लास्ट के समय विदेशी तीर्थयात्री प्रार्थना के लिए जमा थे।
Image Courtesy: India Today